Hindi Newsऑटो न्यूज़You Do Not Need To Carry Driving License and RC if Documents Placed in Digilocker or M-Parivahan

ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की RC नहीं होने पर रोक ले ट्रैफिक पुलिस, तो अपने फोन से तुरंत करें ये काम

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ 3 महीने तक जेल भी हो सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की RC नहीं होने पर रोक ले ट्रैफिक पुलिस, तो अपने फोन से तुरंत करें ये काम
Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 24 June 2022 01:06 PM
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ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की हार्ड कॉपी का होना जरूरी है। इनके नहीं होने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। चालान भी काट सकती है। हालांकि, अब डिजिटल के दौर में नियम बदल चुके हैं। यदि आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी डॉक्युमेंट्स नहीं तब भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती। हां इसके लिए आपको इन जरूरी डॉक्युमेंट्स की डिजिटल कॉपी डिजीलॉकर (Digilocker) या एम-परिवहन (M-Parivahan) ऐप में दिखाना होगी। सरकार ने इन ऐप्स पर मौजूद डिजिटल डॉक्युमेंट को मान्य किया है।

15000 रुपए के चालान का नियम
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ 3 महीने तक जेल भी हो सकती है। नया कानून आने से पहले इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था। वहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए चालान कट सकता है। यानी इन दोनों डॉक्युमेंट के नहीं होने की स्थित में आपका 15 हजार रुपए का चालान कट सकता है।

IT अधिनियम 2000 के तहत नियम
सरकार ने लोगों के लिए संबंधित DTO या जारी करने वाले प्राधिकारी से डिजीलॉकर ऐप के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) प्राप्त करने का प्रावधान किया है। डिजीलॉकर में वैरिफाइड डॉक्युमेंट्स का उपयोग मूल ड्राइविंग लाइसेंस और RC के स्थान पर किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक RT-11036/64/2017 / MV कि डिजीलॉकर ऐप या एम-परिवरहन ऐप रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस, RC या किसी अन्य डॉक्यमेंट्स को मूल डॉक्युमेंट्स की तरह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी।

डिजीलॉकर का इस्तेमाल ऐसे करें

>> डिजीलॉकर (DigiLocker) सरकार के द्वारा तैयार किया गया सेफ लॉकर सिस्टम है। यूजर इसमें सभी तरह के डॉक्युमेंट्स अपलोड कर सकता है। इसके इस्तेमला के लिए सबसे पहले आपको DigiLocker ऐप फोन में इन्स्टॉल करना होगा। या फिर https://digitallocker.gov.in/ पर जा सकते हैं। इसके बाद ऐप में अपने आधार कार्ड (aadhar card) नंबर की मदद से साइनअप करना होगा। आधार नंबर रजिस्टर्ड फोन पर एक OTP भी आएगा। साइनअप होने के बाद आपको लॉगइन करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड बनाना होगा।

>> आपके पास सिंगल डिजीलॉकर अकाउंट रहेगा, क्योंकि ये आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। अकाउंट बनने के बाद आप इसमें अपने डॉक्युमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। आपको अकाउंट में UIDAI, आयकर विभाग, CBSE, इंडेन द्वारा जारी किए गए डॉक्युमेंट्स ऑटो अपलोड हो जाते हैं। यदि आप कोई डॉक्युमेंट अपलोड करना चाहते हैं तब Type Of Document में जाना होगा। यहां अपने डॉक्युमेंट की स्कैन कॉपी या फोटो क्लिक करके अपलोड कर दें।

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