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1 फरवरी से बदल गए ट्रैफिक नियम: गलती पर 10 हजार का चालान, लाइसेंस भी हो जाएगा रद्द

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ऊपर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। खासकर जो लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं अब उन पर तगड़ा चालान किया जा रहा है। 1 फरवरी से ट्रैफिक नियमों के चालान में बड़ा बदलाव हुआ है।

1 फरवरी से बदल गए ट्रैफिक नियम: गलती पर 10 हजार का चालान, लाइसेंस भी हो जाएगा रद्द
Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Feb 2023 01:46 PM
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ऊपर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। खासकर जो लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं अब उन पर तगड़ा चालान किया जा रहा है। 1 फरवरी से ट्रैफिक नियमों के चालान में बड़ा बदलाव किया गया है। यानी अब अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तब उस पर 10,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये चालान लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कटेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए फिक्स लेन के बाहर गाड़ी चलाता है, तब उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

पुरानी गाड़ी को सरेंडर करने में फायदा
नोएडा ट्रैफिक पुलिस पुरानी गाड़ियों पर पैनी नजर रख रही है। पुलिस 1 फरवरी से 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल और 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल को पकड़कर जब्त कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही 78 व्हीकल जब्त कर लिए हैं। इसमें ज्यादातर डीजल गाड़ियां हैं। अब इन गाड़ियों के ओनर को अदालत जाना होगा, या फिर गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण प्रमाणपत्र नियमों के उल्लंघन के लिए करीब 750 चालान काटे।

टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान
अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। बाइक को सीज भी किया जा सकता है।

ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
अलग-अलग आवाज वाले हॉर्न से आपके आसपास चलने वाले ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। जिसके चलते सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधानों के मुताबिक किसी भी वाहन में अलग से प्रेशर हॉर्न लगाना गैरकानूनी है। इस वजह से राइडर पर 500 रुपए या ज्यादा का चालान हो सकता है। इसीलिए फैंसी हॉर्न या सायरन को गाड़ी में लगाने से बचना चाहिए।

मॉडिफाई साइलेंसर पर चालान
कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर को भी मॉडिफाई करा देते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट के इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा लेते हैं जो तेज आवाज करता या फिर इसमें से पटाखे छूटते हैं। इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपका चालान कर देगी। इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है।

फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की हुई है। इसके तहत, नंबर प्लेट पर सभी डिजिट साफ दिख रहे हों और उन्हें फैंसी तरीके से न लिखा गया हो। हमेशा आरटीओ द्वारा प्रमाणित नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में आड़े-टेड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

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