30000 के चालान को लेकर बड़ी खबर, गाड़ी चलाने से पहले देखें ये जरूरी जानकारी
आपका 30000 हजार रुपए का भारी भरकम चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 115/194(1) के अनुसार नॉन मोटराइज व्हीकल लैन यानी जिस लैन में कार मोटरसाइकिल को कार, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के चलाने प्रतिबंधित ह
आपका 30000 हजार रुपए का भारी भरकम चालान कट सकता है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट 115/194(1) के अनुसार नॉन मोटराइज व्हीकल लैन यानी जिस लैन में कार मोटरसाइकिल को कार, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के चलाने प्रतिबंधित है, उसमें अगर वाहन चालक गाड़ी चलाता हुआ ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसे 20000 हजार रुपए का चालान देना पड़ सकता है। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट 194ई के अनुसार अगर वह वाहन चलाने वाला इमरजेंस व्हीकल यानी एम्बुलेंस को आने निकलने के लिए जगह नही देता तो उसपर 10000 हजार का भारी जुर्माना लग सकता है।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।