Hindi Newsऑटो न्यूज़The Motor Vehicles Amendment Bill 2019 introduced in Lok Sabha on 15 July 2019

आप अनजाने में तोड़ सकते हैं ये ट्रैफिक नियम, इस पर 10000 रुपए का चालान; जानिए इसके बारे में

दिल्ली के लक्ष्मीनगर में रहने वाले मोहित अग्रवाल सड़क पर बाइक चला रहे था। उन्होंने हेलमेट पहना था। पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ऑरिजनल कॉपी भी थी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 2 July 2022 11:02 AM
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दिल्ली के लक्ष्मीनगर में रहने वाला मोहित अग्रवाल सड़क पर बाइक चला रहा था। मौसम सुहाना था ऐसे में उन्हें बाइक चलाने में मजा आ रहा था। उन्होंने हेलमेट पहना था। पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ऑरिजनल कॉपी भी थी। बाइक का इंश्योरेंस भी था। यहां तक कि ये सभी डॉक्युमेंट्स डिजी लॉकर ऐप में भी थे। मोहित सभी ट्रैफिक नियम का पालन भी कर रहा था। हालांकि, इस दौरान उन्होंने एक गलती कर दी। जिसके चलते अगले चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने उनका 10 हजार रुपए का चालान काट दिया। साथ ही, उन्हें हिदायत की कि अगली बार ये गलती की तो चालान के साथ 6 महीने की सजा भी हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि मोहित से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि उन पर इतना बड़ा चालान हो गया। दरअसल, मोहित ने अनजाने में मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 का तोड़ दिया था। आज हम आपको इसी एक्ट के बारे में बताते हैं।

क्या है मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम, 2019?
मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल, 2019 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 15 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल मोटर वाहन एक्ट, 1988 में संशोधन करके सड़क सुरक्षा प्रदान के लिए तैयार किया गया था। इस अधिनियम में मोटर व्हीकल से संबंधित लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए मानक और इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें जुर्माना, सजा या दोनों दिए जा सकते हैं। इस एक्ट को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा
इस एक्ट के मुताबिक, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देना अनिवार्य है। मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 की धारा 194E चालान काटा जाएगा। यदि कोई वाहन चालक आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है तब उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। या फिर उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है। या जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं।

आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य
यदि आप चाहते हैं कि मोहित की तरह आपको ऊपर किसी तरह की कार्यवाई नहीं हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सड़क पर आपातकालीन वाहनों को हमेशा रास्ता दें। जब ये वाहन आपकी पीछे बार-बार हॉर्न बजा रहे हैं तब अपनी गाड़ी को सड़क पर साइड में ले लें। और आपातकालीन वाहनों को ओवरटेक करने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तब आपके ऊपर कोई कार्यवाई नहीं होगी। हालांकि, नियम तोड़ने की सूरत में आपको ऊपर भी मोहित की तरह 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा सकता है।

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