Hindi NewsAuto NewsNo challan On expired Driving Licence and Vehicle RC Validity extended September 30 By MoRTH

बड़ी राहत! एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस या RC के भी चला सकेंगे गाड़ी, 30 सितंबर तक नहीं कटेगा चालान

ऐसे लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या फिर अगले कुछ महीनों में एक्पायर होने वाला है उनके लिए राहत भरी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)...

बड़ी राहत! एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस या RC के भी चला सकेंगे गाड़ी, 30 सितंबर तक नहीं कटेगा चालान
Ashwani Tiwari लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्लीThu, 17 June 2021 01:53 PM
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ऐसे लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या फिर अगले कुछ महीनों में एक्पायर होने वाला है उनके लिए राहत भरी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आज गुरुवार को एक ताजा एडवाइजरी जारी कर सभी राज्य परिवहन विभागों को मोटर चालकों का चालान नहीं करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) के साथ ड्राइविंग करने वालों को 30 सितंबर तक छूट दी जाएगी। 


कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भयंकर तबाही मचाई है, जिसके बाद अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया। हालांकि स्थितियां धीमें-धीमें सामान्य हो रही हैं लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ये फैसला लिया है, ताकि लोगों के ट्रैवेलिंग को सुविधाजनक बनाया जा सके। 


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इस एडवाइजरी के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के अलावा, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी तरह के परमिटों की भी वैधता को बढ़ा दिया गया है। “इस संबंध में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका था और जो 1 फरवरी, 2020 तक समाप्त हो गया था या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगा उन्हें आगामी 30 सितंबर तक के लिए वैध माना जाएगा। 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद, अब राज्य परिवहन विभाग जल्द ही विशिष्ट आदेश जारी करेगा। बता दें कि, ये छठा मौका है जब दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया गया है। इससे पहले बीते साल 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त, 20 दिसंबर और इस साल 26 मार्च को दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने बढ़ाया था। 


ये स्पष्ट किया गया है कि छूट प्राप्त दस्तावेजों में प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र शामिल नहीं है। वही विभाग ने लोगों से अपील की है कि, लोग आरटीओ में कतार में न लगें, जब तक कि किसी को पहली बार लर्निंग या स्थायी लाइसेंस प्राप्त न करना हो। मंत्रालय ने  लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज परमिट की वैधता बढ़ा दी है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत ये आगामी 30 सितंबर 2021 तक वैध होगा। 


यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के ड्राइविंग करने पर कोई छूट नहीं है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का चालान कटेगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वो इस आदेश को अक्षरश: लागू करें ताकि नागरिक, ट्रांसपोर्टर और विभिन्न अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी न हो। 

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