New Traffic Rule: अब देना होगा ज्यादा जुर्माना, यहां सरकार ने बढ़ा दी ट्रैफिक चालान की राशि, देखें डिटेल्स
नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यातायात उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का फैसला किया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राज्य में...

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नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यातायात उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का फैसला किया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राज्य में यातायात उल्लंघन के जुर्माने को बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। हालांकि केंद्र ने 2019 में ट्रैफिक उल्लंघन जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें अब तक सिस्टम में लागू नहीं किया था। लाइसेंस के बिना कार चलाने पर जुर्माना 500 रुपए के पिछले जुर्माने से बढ़ाकर 5,000 हजार रुपए कर दिया गया है।
इसी तरह, लापरवाही से वाहन चलाने पर जुर्माने को 400 रुपए से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। "आम आदमी के सामने आने वाली कठिनाइयों" को देखते हुए पहले जुर्माने को कम रखा गया था।
सड़क पर ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करने पर 500 और 1000 के बीच जुर्माने का भुगतान करना होगा, जबकि 2,000 का जुर्माना कार इंश्योरेंस नही होने पर लगाया जाएगा। इसके अलावा 5000 रुपए का जुर्माना सड़क पर रेसिंग के लिए देना होगा। अगर कोई वाहन बिना रोड परमिट के चलता है तो 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर उसका रजिस्ट्रेशन नही है तो उसका 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के चलाने पर1,000 का जुर्माना और साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग ने कुल 26 यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना की राशि को बढ़ा दिया है। नए दिशानिर्देश जल्द ही लागू होंगे। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस और व्हीकल इंस्पेक्टर बढ़े हुए जुर्माना वसूल सकेंगे। चालान की राशि बढ़ाने पर एक पुलिस कर्मी ने कहा, "इस बढ़ोतरी से एक तरफ सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और दूसरी तरफ लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।" इससे पहले पिछले महीने, महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि उसने मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार जुर्माने में वृद्धि की है।