इन दो जिलों में Hero MotoCorp और Honda के वाहनों की बिक्री पर लगी रोक! जानिए क्या है वजह
छत्तीसगढ़ के दो जिलों में देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp और Honda के नए मॉडलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इन दोनों...
छत्तीसगढ़ के दो जिलों में देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp और Honda के नए मॉडलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इन दोनों कंपनियों के नए मॉडलों को मंजूरी न मिलने के कारण इनकी बिक्री पर रोक लगा दी है।
दरअसल, Hero MotoCorp और Honda के नए मॉडलों को राज्य परिवहन विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। यही कारण है कि राज्य के रायपुर, और गरियाबंद जिलों में इन दोनों कंपनियों के नए मॉडलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि, इन दोनों जिलों में दोनों कंपनियों के कुल 8 डीलरशिप हैं। यह मामला तब सामने आया जब डीलर्स को कुछ दिनों पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से नए मॉडलों के लिए अप्रूवल मिलना बंद हो गया था।
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ET में छपी रिपोर्ट के अनुसार डीलर्स ने दोनों वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा लॉन्च किए BS6 मॉडलों के लिए डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं लिया था। इस मामले में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में कहा कि, “हम इस आदेश से वास्तव में हैरान हैं क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही एक आदेश दे चुकी है कि नए मॉडलों के लिए राज्यवार मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे ARAI और सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले से ही स्वीकृत हैं।”
बता दें कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 4 मई 2017 को ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि, वाहनों की बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा केवल इन दोनों जिलों के लिए ही आदेश दिया गया है, अब यह देखना होगा कि अन्य जिलों में भी इस आदेश को लागू किया जाता है या नहीं।
वहीं इस मामले में रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने सर्कूलर में स्पष्ट कहा है कि, वाहनों के मॉडलों के लिए स्टेट लेवल अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, इससे अनावश्यक देरी होती है। छत्तीसगढ़ में भी इसी नियम का पालन किया जाना चाहिएं। बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण मागें बिना ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है।”