सड़क पर नो पार्किंग में खड़ी की कार तो पुलिस स्क्रैप के लिए भेजेगी, लागू हो गए ये 3 नए नियम
1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। इस दिन से ट्रैफिक नियमों से लेकर गाड़ी बेचने से जुड़े नियमों के साथ गाड़ियों की कीमतों में भी बदलाव होने वाला है। चलिए इन तमाम बातों को जानते हैं।

आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। आज से ट्रैफिक नियमों से लेकर गाड़ी बेचने से जुड़े नियमों के साथ गाड़ियों की कीमतों में भी बदलाव हो गया है। ऐसे में आप गाड़ी लेकर बाहर निकल रहे हैं या गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको इन सभी नियमों के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी के साथ, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का सिलसिल भी शुरू होने वाला है। यानी आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी और इसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तब आपकी गाड़ी सीधे स्क्रैप में भेजी जा सकती है। तो चलिए 1 अप्रैल से लागू होने वाली इन तमाम बातों के बारे में जानते हैं।
स्क्रैप पॉलिसी लागू लागू होगी
1 अप्रैल से BS6 फेज 2 लागू हो चुका है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को अनिवार्य तौर पर डिस्पोज करने का भी आदेश दे दिया है। ये प्राइवेट व्हीकल और सरकारी गाड़ियों के साथ होगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसे आप सरकार की ओर से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर में ले जा कर दे सकते हैं। यहां पर कार स्क्रैप करने के साथ ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको नई कार खरीदने के दौरान सब्सिडी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट में भी छूट मिलेगी। यूपी में 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ किया जाएगा। इस कबाड़ की 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कीमत मिलेगी।
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कार खरीदना हो जाएगा महंगा
आज से कई कार कंपनियों की कारों के खरीदने महंगा होने वाला है। इसमें देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी भी शामिल है। कंपनी के मुताबिक यह मूल्य वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति के दबावों के साथ-साथ RDE नॉर्म्स की वजह से है। कीमत बढ़ने वाली लिस्ट में होंडा कार्स (Honda Cars), मर्सिडीज-बेंज, टाटा मोटर्स (Tata Motors) और हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) सहित कई कार कंपनियां शामिल हैं। इसके अवाला कुछ टू-व्हीलर कंपनियां के मॉडल खरीदना भी महंगा हो जाएगा। ज्यादातर कंपनियों का कहना है कि इंजन में बदलाव और रॉ मटेरियल के चलते गाड़ियां महंगी होने वाली हैं।
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ट्रैफिक नियमों में भी होगा बदलाव
दिल्ली NCR में अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का जुर्माना सीधे अकाउंट से कट जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में प्राइवेट बसों और मालवाहकों के लिए सख्त लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करने और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो उसे तगड़ा जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना उसकी सैलरी से सीधे वसूला जाएगा। कुछ नियमों का उलंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 माह तक की कैद भी हो सकती है। नियमों को तोड़ने वालों के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192-A के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।