
स्कॉर्पियो से थार तक... महिंद्रा की कारों पर GST कटौती से कितना फायदा मिलेगा, कंपनी ने जारी की लिस्ट
संक्षेप: सरकार नई GST 22 सितंबर से लागू करने वाली है, लेकिन महिंद्रा ने नई कीमतों को आज से ही लागू कर दिया है। अब कंपनी की कारों को खरीदना 1.56 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। खास बात ये है कि कंपनी के सभी कारों पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा मिलेगा।
महिंद्रा ने नए GST 2.0 के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो की नई कीमतों का एलान किया है। खास बात ये है कि सरकार नई GST 22 सितंबर से लागू करने वाली है, लेकिन महिंद्रा ने नई कीमतों को आज से ही लागू कर दिया है। अब कंपनी की कारों को खरीदना 1.56 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। खास बात ये है कि कंपनी के सभी कारों पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा मिलेगा। हालांकि, महिंद्रा ने मॉडल के वैरिएंट के हिसाब से कीमतें जारी नहीं की हैं। ऐसे में आप महिंद्रा की नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लेना चाहिए।

| नए GST के बाद महिंद्रा कारों पर बेनिफिट | |||
| मॉडल | मौजूदा GST + Cess | नया GST | GST बेनिफिट |
| बोलेरो / नियो | 31% | 18% | ₹1.27 लाख |
| XUV3XO पेट्रोल | 29% | 18% | ₹1.40 लाख |
| XUV3XO डीजल | 31% | 18% | ₹1.56 लाख |
| थार 2WD डीजल | 31% | 18% | ₹1.35 लाख |
| थार 4WD डीजल | 48% | 40% | ₹1.01 लाख |
| स्कॉर्पियो क्लासिक | 48% | 40% | ₹1.01 लाख |
| स्कॉर्पियो N | 48% | 40% | ₹1.45 लाख |
| थार रॉक्स | 48% | 40% | ₹1.33 लाख |
| XUV700 | 48% | 40% | ₹1.43 लाख |
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GST 2.0 को लेकर तय की गई गाइडलाइन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

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Narendra Jijhontiyaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




