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कार के कलर से हो गए हैं बोर, तो इस लीगल प्रोसेस से अपनी पसंद का नया कलर कराएं; कभी नहीं होगा जुर्माना

कार के कलर से हो गए हैं बोर, तो इस लीगल प्रोसेस से अपनी पसंद का नया कलर कराएं; कभी नहीं होगा जुर्माना

संक्षेप:

यदि आपके पास सालों से कोई कार है और आप उसे देखते-देखते बोर हो गए हैं। यानी उसकी कलर अब आपको पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में कार ओनर उसे बेचकर नई कार प्लान कर लेता है। हालांकि, वो चाहे तो उसी कार के कलर को चेंज करा सकते हैं। कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है।

Sat, 18 Oct 2025 11:56 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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यदि आपके पास सालों से कोई कार है और आप उसे देखते-देखते बोर हो गए हैं। यानी उसकी कलर अब आपको पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में कार ओनर उसे बेचकर नई कार प्लान कर लेता है। हालांकि, वो चाहे तो उसी कार के कलर को चेंज करा सकते हैं। कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है। जिससे आप फ्यूचर में कभी कार का कलर बदलने के चलते चालान का शिकार नहीं बनेंगे। साथ ही, आपकी कार को लेकर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

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RTO से अनिवार्य अप्रूवल प्राप्त करें
आप अपने स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाएं और फॉर्म NAMV (मोटर वाहनों में परिवर्तन हेतु सूचना) भरें। इसमें आपकी कार का मॉडल और मनचाहा नया कलर जैसी जानकारी शामिल होती हैं।

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जरूर डॉक्यिमेंट जमा करें
फॉर्म NAMV के साथ, अपनी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUS, बीमा कागजात और पहचान प्रमाण RTO में जमा करें।

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कार का कलर चेंज करें
अपनी कार को किसी पेशेवर वर्कशॉप से ​​कलर चेंज करपाएं, ताकि उसकी स्वीकृति मिल जाए। सुनिश्चित करें कि अंतिम रंग RTO द्वारा स्वीकृत रंग से मेल खाता हो।

निरीक्षण और RC अपडेट
दोबारा रंगाई के बाद, वाहन निरीक्षण के लिए RTO जाएं। स्वीकृति मिलने पर, RTO आपकी आरसी पर रंग संबंधी विवरण अपडेट कर देगा।

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इन बातों का भी ध्यान रखें

>> नया कलर सरकारी या आपातकालीन वाहनों, जैसे पुलिस कार या एम्बुलेंस, से मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए। RTO की मंजूरी के बिना अपनी कार का रंग बदलने पर जुर्माना लग सकता है या वाहन जब्त भी किया जा सकता है। वाहन के पुनर्विक्रय मूल्य को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रीस्प्रेइंग या विनाइल रैपिंग का चयन करें। पुनर्विक्रय या बीमा दावों के लिए अपडेटेज RC अनिवार्य है।

>> अपनी कार का कलर बदलने और अपडेट करने के बाद, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें। अपनी कार बीमा पॉलिसी को अपडेट न करने पर दावा अस्वीकार या पॉलिसी रद्द हो सकती है। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां व्यापक और दीर्घकालिक दोनों तरह के लिए इस अपडेट की डिमांड करती हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

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