कार में पी रहे सिगरेट या इन 2 गाड़ियों का रोक रहे रास्ता; तो ट्रैफिक पुलिस काटेगी ₹10000 का चालान
ये वो ट्रैफिक नियम हैं जो लोग अक्सर जाने या अनजाने में तोड़ देते हैं। हम यहां ऐसे ही दो ट्रैफिक नियमों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही नहीं हों। या फिर, जानने के बाद भी आपसे कई बार गलती हो जाती है। इसमें पहला नियम गाड़ी में स्मोकिंग से जुड़ा है।

1 अप्रैल, 2026 से कई ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं, कई नियमों में चालान को बढ़ाकर और भी मोटा कर दिया गया है। ऐसे में आपके लिए भी इन ट्रैफिक नियमों के बारे में जानना जरूरी है। ये वो ट्रैफिक नियम हैं जो लोग अक्सर जाने या अनजाने में तोड़ देते हैं। हम यहां ऐसे ही दो ट्रैफिक नियमों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही नहीं हों। या फिर, जानने के बाद भी आपसे कई बार गलती हो जाती है। इसमें पहला नियम गाड़ी में स्मोकिंग से जुड़ा है। वहीं, दूसरा इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने से जुड़ा है। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं।






1. व्हीकल में स्मोकिंग करना
मोटर व्हीकल एक्ट में व्हीकल के अंदर स्मोकिंग करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन DMVR 86.1(5)/177 के तहत कार्रवाई की जाती है। पहली बार व्हीकल में स्मोकिंग करने पर पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना होता है। वहीं, ऐसा फिर से करने पर 1500 रुपए तक का चालान होता है। ये नियम राज्यों के हिसाब से अलग हो सकते हैं।
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दरअसल, ये नियम पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर बनाया गया है। गाड़ी के अंदर सिगरेट पीने से ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है, जिसके चलते सड़क पर मौजूद बाकी लोगों की सेफ्टी को खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, कार से सिगरेट बाहर फेंकने पर दूसरे लोगों या व्हीकल को नुकसान पहुंच सकता है। सिगरेट से सीएनजी कारों की सेफ्टी को भी खतरा बना रहता है।
2. इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता रोकना
कई बार अनजाने में लोगों से आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने की गलती हो जाती है। इन व्हीकल में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या इसी तरह के दूसरे व्हीकल शामिल हो सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 94E के तहत ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। पहली बार व्हीकल में स्मोकिंग करने पर पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होता है। वहीं, ऐसा फिर से करने पर भी इतना चालान किया जाता है। ये नियम राज्यों के हिसाब से अलग हो सकते हैं।
दरअसल, आपातकालीन वाहनों में एक अलार्म होता है। जब भी ये गाड़ी अलार्म बजाकर जा रही हैं तब इनके लिए हमेशा रास्ता छोड़ देना चाहिए। एंबुलेंस में कोई मरीज हो सकता है। या फिर, फायर ब्रिगेड कहीं पर आग बुझाने जा रही हो सकती है। ऐसे में कभी भी इनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। यदि आपको भी इमरजेंसी है तब इन्हें पहले रास्ता देना चाहिए। वरना आपके ऊपर मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है।
लेखक के बारे में
Narendra Jijhontiyaनरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।
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