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गाड़ी लेकर निकल रहे घर से बाहर, तो जान लो नया नियम; पुलिस कर रही जब्त और लगा रही ₹10000 का जुर्माना

गाड़ी लेकर निकल रहे घर से बाहर, तो जान लो नया नियम; पुलिस कर रही जब्त और लगा रही ₹10000 का जुर्माना

संक्षेप:

दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के तहत एंड ऑफ लाइफ (10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल) वाहनों को राजधानी में किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उन वाहनों के सड़क पर देखते ही जब्त कर लिया जाएगा।

Jul 02, 2025 10:50 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की एंट्री बैन का नियम 1 जुलाई को लागू हो चुका है। पहले ही दिन इस नियम के चलते कई वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के तहत एंड ऑफ लाइफ (10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल) वाहनों को राजधानी में किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उन वाहनों के सड़क पर देखते ही जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में नियम लागू होने के पहले ही दिन करीब 80 वाहनों को जब्त किया गया। ये सभी तय सीमा से ऊपर थे। दूसरी तरफ, ट्रैफिक पुलिस ने कई व्हीकल ओनर्स को नोटिस भी भेजा है।

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जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जिन वाहनों को जब्त किया है उसमें 67 दोपहिया वाहन, 12 कार और 1 ऑटो रिक्शा शामिल हैं। इसके अलावा 98 वाहन मालिकों को नोटिस भेजा गया। दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जो EOL वाहनों की पहचान करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारियों की 300 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, जो पुराने वाहनों को पकड़ रहे हैं।

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परिवहन विभाग के मुताबिक, दिल्ली में करीब 62 लाख EOL व्हीकल हैं, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें करीब 41 लाख टू-व्हीलर और 18 लाख फोर-व्हीलर शामिल हैं। इन पुराने व्हीकल को पकड़े जाने पर 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। दोपहिया वाहनों पर 5 हजार और चार पहिया वाहनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली के अलावा NCR के शहरों में भी EOL व्हीकल पर बैन लगाया जाएगा। 1 नवंबर, 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी इस नियम को लागू किया जाएगा।

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दिल्ली पुलिस द्वारा जिन व्हीकल को जब्त किया गया है, उनके मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि तय समय सीमा के अंदर NOC लेकर अपनी गाड़ियां दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाएं। इसके अलावा अथॉराइज्ड स्क्रैप डीलरों के पास स्क्रैप करवा लें। हालांकि उन्हें जुर्माना तो भरना ही होगा। दूसरी तरफ, पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि किसी को पेट्रोल या डीजल देने से मना करने पर विवाद हो सकता है। इसकी वजह से सरकार ने पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा बलों और जवानों को तैनात किया।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

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