
दिल्ली का हो या बाहर वाला, अपनी RC में इस बात का ध्यान रखें; वरना ₹20000 का चालान हो जाएगा!
दिल्ली, नोएडा, गुडगांव या इसके आसपास के एरिया में रहने वालों के लिए कुछ अलग ट्रैफिक नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों का सीधा कनेक्शन दिल्ली से है। दरअसल, जिन लोगों को घूमने या काम के सिलसिले में दिल्ली से निकलना पड़ता है, उन्हें इस ट्रैफिक नियम के बारे में पता होना चाहिए।
दिल्ली, नोएडा, गुडगांव या इसके आसपास के एरिया में रहने वालों के लिए कुछ अलग ट्रैफिक नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों का सीधा कनेक्शन दिल्ली से है। दरअसल, जिन लोगों को घूमने या काम के सिलसिले में दिल्ली से निकलना पड़ता है, उन्हें इस ट्रैफिक नियम के बारे में पता होना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नियमों में बदलाव किया है। इस नियम के चलते लोगों पर 20,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है।






इस नियम के मुताबिक, यदि आपके पास डीजल कार है और उसका इंजन BS4 या इससे नीचे वाला है तब आपके ऊपर चालान लगाया जाएगा। इसी तरह, पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, तब ऐसे लोग भी चालान के दायरे में आएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिनों के लिए जो नियम बदला है उसके मुताबिक, डीजल कार में BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। वहीं, पेट्रोल कार में BS4 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। हालांकि, अब दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास BS3 या BS4 व्हीकल नहीं है।
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यदि किसी के पास कोई पेट्रोल या डीजल कार है, तब आप उसके इंजन की डिटल को RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी गाड़ी से जुड़ी जुडी सभी डिटेल होती है। साथ ही, इंजन का टाइप भी लिखा होता है। दिल्ली सरकार पहले ही 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इन नियम का तोड़ने पर वालों 20,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

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Narendra Jijhontiyaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




