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विवादित बयान मामले में EC ने BJP सांसद प्रवेश वर्मा से मांगा जवाब, कल तक दिया समय

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कथित विवादित बयान देने के मामले में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर जवाब देने को कहा...

विवादित बयान मामले में EC ने BJP सांसद प्रवेश वर्मा से मांगा जवाब, कल तक दिया समय
नई दिल्ली | एजेंसीWed, 29 Jan 2020 06:00 PM
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चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कथित विवादित बयान देने के मामले में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

आयोग ने बुधवार को जारी नोटिस में वर्मा के बयान से चुनाव आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन होने के आधार पर जवाब तलब किया है। उन्हें गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक आयोग के समक्ष अपना जवाब देने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि आयोग ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी एक जनसभा में विवादित नारे लगवाने के मामले में मंगलवार को नोटिस जारी कर गुरुवार, 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक जवाब देने को कहा था। 

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ठाकुर और वर्मा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने बुधवार को दोनों नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने का आदेश भी जारी किया है। वर्मा को जारी नोटिस में आयोग ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

नोटिस में आयोग ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने एक इंटरव्यू में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के बारे में भड़काऊ बयान दिया, जिसका सोशल मीडिया पर भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा आयोग ने विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में वर्मा द्वारा एक जनसभा में दिए गए भाषण में भी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के बारे में भड़काऊ बयान देने का हवाला देते हुए इसे प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।

आयोग ने उनके बयान से सामाजिक सौहार्द्र प्रभावित होने की आशंका के कारण इसे जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन होने के आधार पर वर्मा को अपना पक्ष रखने को कहा है। उन्हें आयोग ने 30 जनवरी (गुरुवार) को 12 बजे तक अपना जवाब देने का समय दिया है।

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आयोग ने नोटिस में कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत चुनाव के दौरान धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के आधार पर सामाजिक सौहार्द्र को ठेस पहुंचाने वाले बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के सीईओ कार्यालय द्वारा आयोग को मंगलवार को भेजी गयी रिपोर्ट में ठाकुर और वर्मा द्वारा दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित और भड़काऊ बयान देने की पुष्टि की गयी थी। 

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