एचबी लाल की पुनर्विचार याचिका खारिचा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही निरांन राय को जेएसइबी के सदस्य वित्त के पद से हटाया गया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एचबी लाल की पुनर्विचार याचिका एवं सहोदर महतो की इंट्रोल्योकेट्री याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही निरांन राय को जेएसइबी के सदस्य वित्त के पद से हटाया गया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एचबी लाल की पुनर्विचार याचिका एवं सहोदर महतो की इंट्रोल्योकेट्री याचिका पर सुनवाई हुई। लाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिा कर दी, जबकि सहोदर महतो को यह छूट प्रदान की कि वह अपना मामला हाइकोर्ट में ले जा सकते है। सहोदर महतो ने अपनी याचिका में कहा था कि जेएसइबी में एक दागी अधिकारी को फिर शामिल किया गया है। निरांन राय को सदस्य वित्त बनाया गया है। प्रार्थी का कहना था कि झारखंड हाइकोर्ट ने स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों को ही बोर्ड में शामिल करने का निर्देश दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निष्पादित करते हुए प्रार्थी को यह मामला हाइकोर्ट में उठाने की छूट प्रदान की। जबकि एचबी लाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की थी जिसमें हाइकोर्ट के आदेश को सही ठहराया गया था। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लाल की पुनर्विचार याचिका खारिा कर दी। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दागी अधिकारी के मामले में प्रार्थी को हाइकोर्ट जाने की छूट दिये जाने के बाद निरांन राय का नाम सदस्य वित्त से हटा दिया गया।