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कमी स्टांप शुल्क पर 18 करोड़ जमा करने के आदेश

न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कमी स्टांप शुल्क के अलग-अलग दस मामलों में सुपरटेक लिमिटेड कंपनी को 18 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। सब रजिस्टार की रिपोर्ट पर दायर किए गए वादों के...

कमी स्टांप शुल्क पर 18 करोड़ जमा करने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरSat, 29 Jul 2017 06:03 PM
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न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कमी स्टांप शुल्क के अलग-अलग दस मामलों में सुपरटेक लिमिटेड कंपनी को 18 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। सब रजिस्टार की रिपोर्ट पर दायर किए गए वादों के क्रम में यह निर्णय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, कंपनी से संबंधित 10 मामलों में सब रजिस्टार की ओर से कमी स्टांप शुल्क संबंधी वाद न्यायालय एडीएम वित्त एवं राजस्व दायर किया था। इन मामलों में निर्णय देते हुए कोर्ट ने करीब 18 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। एडीएम प्रताप शाह ने बताया कि कंपनी ने इसे कृषि भूमि बताते हुए स्टांप शुल्क जमा करने की जानकारी दी। जबकि इसे व्यावसायिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि माना गया है। वहीं इस संबंध में कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक वर्जन नहीं मिल पाया।

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