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चेक बाउंस होने पर सुनाई दो साल की सजा

चेक बाउंस होने के पांच साल पुराने मामले में एसीजेएम लक्सर न्यायालय में चेक देने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो साल के सश्रम कारावास तथ 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि आरोपी को अपील के...

चेक बाउंस होने पर सुनाई दो साल की सजा
Center,DehradunFri, 26 May 2017 07:29 PM
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चेक बाउंस होने के पांच साल पुराने मामले में एसीजेएम लक्सर न्यायालय में चेक देने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो साल के सश्रम कारावास तथ 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि आरोपी को अपील के लिए सुनवाई का समय देकर जमानत पर छोड़ दिया गया है। लक्सर तहसील के अधिवक्ता ऋषिपाल चौहान ने बताया कि उसके मुवक्किल पथरी थाने के गांव दुर्गागढ़ निवासी नरेश पुत्र हरपाल की बिजनौर (यूपी) के फतेहपुर के रहने वाले सुनील पुत्र चंद्रपाल के साथ दोस्ती थी। आरोप है कि जुलाई 2013 में सुनील ने नरेश से किसी काम के लिए पांच लाख रुपये की रकम एक महीने के लिए उधार ली थी। एक महीने बाद नरेश ने रकम का तकादा किया तो सुनील ने सितंबर 2013 में उसे बैंक ऑफ इंडिया की हरिद्वार शाखा का पांच लाख का चेक दे दिया। नरेश ने 10 सितंबर व 1 अक्तूबर को चेक सुल्तानपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अपने खाते में लगाया, पर खाते में पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद नरेश ने उसके खिलाफ 138 एनआई एक्ट के तहत लक्सर एसीजेएम कोर्ट में वार दायर किया। वाद पर चली लंबी सुनवाई के बाद एसीजेएम एमएम पांडे ने आरोपी सुनील को दोषी मानते हुए उस पर दो साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न होने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एसीजेएम कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता राकेश चंद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को अपील के लिए सुनवाई का समय देकर फिलहाल जमानत देकर रिहा कर दिया गया है।

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