वीडीओ नियुक्ति प्रकरण की जांच रिपोर्ट तलब
हाईकोर्ट ने प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के 196 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के मामले में दायर याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट तलब की है। सरकार को इसके लिए 10...
हाईकोर्ट ने प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के 196 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के मामले में दायर याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट तलब की है। सरकार को इसके लिए 10 जुलाई तक का समय दिया है। रामनगर निवासी आलिया व नौ अन्य लोगों ने इस मामले में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। 20 नवंबर 2015 को 196 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 6 मार्च 2016 को इसके लिए लिखित परीक्षा ली गई। 29 मार्च 2016 को इसका परीक्षाफल भी जारी कर दिया गया, लेकिन 7 अप्रैल 2016 को कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की। इसके बाद सेलेक्शन बोर्ड के सचिव ने जांच की और आरोप निराधार पाए। 19 अप्रैल 2016 को प्रमुख सचिव कार्मिक ने भी अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने 27 अप्रैल को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। लेकिन इस बीच सरकार ने एक कमेटी का गठन कर फिर से जांच कराई। इसको चुनौती देते हुए कमलदीप पंवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एकल पीठ ने 5 अप्रैल 2017 को याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिए। इसमें गठित कमेटी को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनियमितता नहीं पाए जाने पर याचीगणों को नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन इस बीच सरकार ने 14 जून 2017 को नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। याचीगणों ने सरकार के इस निरस्तीकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने सरकार से उस जांच रिपोर्ट को 10 जुलाई तक पेश करने को कहा है, जिसके आधार पर प्रक्रिया निरस्त की गई है।