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ओनिडा कंपनी में मौत के मामले में सुनवाई 27 अक्तूबर को

हाईकोर्ट ने हरिद्वार में ओनिडा कंपनी में हुए अग्निकांड में 11 लोगों की मौत के मामले में अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को तय की है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार...

ओनिडा कंपनी में मौत के मामले में सुनवाई 27 अक्तूबर को
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 19 Sep 2017 06:19 PM
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हाईकोर्ट ने हरिद्वार में ओनिडा कंपनी में हुए अग्निकांड में 11 लोगों की मौत के मामले में अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को तय की है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार ओनिडा कंपनी की हरिद्वार के मुडियाकी स्थित मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में 8 फरवरी 2012 को अग्निकांड हुआ था। इसमें 11 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। मृतकों में शामिल अभिषेक के पिता रवींद्र कुमार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। याचिका में कहा है कि अग्निकांड के बाद हरिद्वार के रानीपुर थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तत्कालीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना व एसएचओ राजीव डंडरियाल ने एफआईआर से कंपनी के मालिक व मैनेजर का नाम हटवा दिया था। इसकी शिकायत डीआईजी से की गई। इसके बाद पुन: एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में तत्कालीन गृह सचिव ओमप्रकाश की भूमिका पर भी याचिका में सवाल उठाए गए हैं। गत 15 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान आईपीएस केवल खुराना की ओर से अदालत में शपथपत्र के साथ जवाब पेश किया गया। इधर मंगलवार को हुई सुनवाई में एकल पीठ ने याचिकाकर्ता से 27 अक्तूबर तक प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है, वहीं विपक्षी गणों को भी जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी।

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