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बाल श्रम कराना कानूनन अपराध, जुर्माना व सजा का प्रावधान

विधिक सेवा शिविर में क्षेत्रवासियों को बाल श्रम समेत अन्य कानूनी जानकारियां दी गई।रविवार को नया आवास-विकास सोमेश्वर मंदिर पार्क में आयोजित विधिक शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पैनल एडवोकेट उमेश जोशी,...

बाल श्रम कराना कानूनन अपराध, जुर्माना व सजा का प्रावधान
हिन्दुस्तान टीम,काशीपुरSun, 18 Jun 2017 10:06 PM
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विधिक सेवा शिविर में क्षेत्रवासियों को बाल श्रम समेत अन्य कानूनी जानकारियां दी गई।रविवार को नया आवास-विकास सोमेश्वर मंदिर पार्क में आयोजित विधिक शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पैनल एडवोकेट उमेश जोशी, शैलेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रुप से किया। उत्तराखंड राजकीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाए गए शिविर में जोशी ने कहा कानून की जानकारी होना हर नागरिक का अधिकार है। यदि व्यक्ति को कानून मालूम होगा तो वह कानून के अनुरूप ही कार्य करेगा। वहीं शैलेंद्र मिश्रा ने कहा आज पूरे विश्व में करोड़ों बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है। जो कि कानूनन अपराध है। इसके लिए हमें जागरुक होने के साथ बच्चों को भी जागरुक करना होगा। वहीं कन्या भ्रूण हत्या पर शोध कर रही एडवोकेट ममता मिश्रा ने बाल श्रम कराने वालों के अपराध में सजा व जुर्माने के संबंध में बताया।इस मौके पर कामिनी श्रीवास्तव, अनुराधा वर्मा, सिंधु आकाश, राधा वर्मा, रितु चौधरी, प्रभा जोशी, गीता शर्मा, मुन्नी देवी, जयपाल आदि मौजूद थे।

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