एक से 15 जून तक करा लें जीएसटी के लिए नामांकन
टनकपुर में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) पर सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शहर के व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर, उसके प्रावधान, पंजीकरण, रिटर्न की विस्तार से जानकारी दी गई।...
टनकपुर में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) पर सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शहर के व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर, उसके प्रावधान, पंजीकरण, रिटर्न की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में व्यापारियों ने जीएसटी से जुड़ी समस्याओं, व्यावहारिक परेशानियों को लेकर सवाल-जवाब किए। सोमवार को टनकपुर व्यापार मण्डल की ओर से पंचमुखी धर्मशाला में आयोजित कार्यशाला में वाणिज्य कर अधिकारी ठाकुर रणवीर सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 10 लाख से अधिक आय वाले व्यापारियों को जीएसटी के तहत नामांकन कराना अनिवार्य है। जीएसटी के तहत 17 प्रकार के करों को समायोजित करके उसे उपभोक्ता आधारित कर बनाया गया है। इसे राज्य वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और समन्वित वस्तु एवं सेवा कर के रूप में बांटा गया है। जीएसटी के तहत स्वत: कर निर्धारण को प्रमुखता दी गई है। व्यापारी जो आय घोषित करेगा, उसी पर कर निर्धारित किया जाएगा। इसके तहत कर चोरी पर अंकुश लगने के साथ ही महंगाई भी नियंत्रित होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि नामांकन से वंचित व्यापारी एक जून से 15 जून तक नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद भी नामांकन से वंचित रहने पर व्यापारियों को जीएसटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही इन पर जीएसटी के नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। संचालन व्यापार मण्डल कोषाध्यक्ष विजेन्द्र अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर अस्टिेन्ट कमिश्नर जेएस मर्तोलिया, दीपक कुमार, सीएमएस नेगी, हरिओम वर्मा, व्यापार मण्डल अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र मुरारी, महामंत्री वैभव अग्रवाल समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।