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व्यापारियों को वर्ष भर में एक बार जमा करना पड़ेगा टैक्स

जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को वर्षभर में एक ही बार ऑनलाइन और ऑफ लाइन टैक्स जमा करना होगा। वर्ष भर में 10 लाख से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारियों को ही टैक्स भरना पड़ेगा। जीएसटी सभी प्रकार के...

व्यापारियों को वर्ष भर में एक बार जमा करना पड़ेगा टैक्स
हिन्दुस्तान टीम,चम्पावतFri, 30 Jun 2017 05:12 PM
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जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को वर्षभर में एक ही बार ऑनलाइन और ऑफ लाइन टैक्स जमा करना होगा। वर्ष भर में 10 लाख से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारियों को ही टैक्स भरना पड़ेगा। जीएसटी सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए लाभ का सौदा है। इसमें 10 लाख से कम आय पर वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत व्यक्ति को रिर्टन दाखिल करना होगा। यह जानकारी उधम सिंह नगर से आए जीएसटी के ‘टैक्स मास्टर ट्रेनर तारकेश्वर मिश्रा ने दी है। जीएसटी लागू होने से पूर्व शुक्रवार को जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जनसुविधा केन्द्रों के प्रभारियों को बताया कि केन्द्रीय एवं राज्य के समस्त करों को एक ही कर में मर्ज कर पूरे देश को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों एवं अन्य लोगों को एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेन्ट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिसनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एण्ड एक्साइज, स्पेशल एडिसनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्टेट वैट, सेन्ट्रल सेल टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, लाटरी कर के साथ अन्य करों को पृथक-पृथक जमा नहीं करना पड़ेगा। बताया कि व्यापारी को माह में एक रिर्टन दाखिल करनी होगी, शेष दो रिटर्न स्वतः ही दर्ज हो जाएगी। उन्होंने बताया कि माल और सेवा कर से भारत में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं भारत के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगी। इसके अतिरिक्त सभी आयातित वस्तुओं पर एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) आरोपित किया जाएगा जो कि केन्द्रीय एवं राज्य जीएसटी के समतुल्य होगा। बैठक में कॉमन सर्विस सेन्टर के जिला प्रभारी कुलदीप भंडारी, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर तनुज रावल के सभी ग्रामीण जनसेवा केन्द्र के प्रभारी उपस्थित थे।

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