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बागेश्वर अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट में दो को तीन साल की सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने तोड़फोड़ और मारपीट मामले में दो आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई है। उन्हें छह-छह हजार रुपये जुर्माना भी किया है। मामला 2015 में सामुदायिक स्वास्थ्य...

बागेश्वर अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट में दो को तीन साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बागेश्वरTue, 04 Jul 2017 05:20 PM
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने तोड़फोड़ और मारपीट मामले में दो आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई है। उन्हें छह-छह हजार रुपये जुर्माना भी किया है। मामला 2015 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट का है।घटनाक्रम के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला मरीज को लाया गया था। उसने जहर खाया था। सूचना पर कपकोट के प्रकाश देव पुत्र स्व. महिपाल सिंह और नैनवली, अल्मोड़ा के प्रदीप जोशी पुत्र महेश जोशी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने महिला को डिलीवरी कक्ष में रखने का आग्रह किया। स्टाफ नर्स ने इसका विरोध किया। इस पर दोनों उग्र हो गए। आरोप है कि उन्होंने स्टाफ नर्स और डाक्टरों से अभद्रता की। अस्पताल के शीशे तोड़ दिए। स्टाफ नर्स ज्योति जोशी की रिपोर्ट पर कपकोट थाने में मामला दर्ज हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। उन्हें छह-छह हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। मामले की विवेचना एसओ सत्यप्रकाश रायपा ने की। अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य और मोहन राम आर्य ने सरकार की तरफ से मामले की पैरवी की। अभियुक्त वर्तमान में वेल पर हैं। इन धाराओं में हुआ मामला दर्ज: कपकोट थाने में धारा 332, 353, 427, 504, 506, 323 में मामला दर्ज हुआ था। एपीओ ने बताया कि वे सभी धाराओं में सजा देने में सफल हुए हैं। यह मामला महत्वपूर्ण सेवा से जुड़ा हुआ था। जो महिला मरीज को लेकर लोग अस्पताल आए थे, अभियुक्तों का उनसे कोई मतलब नहीं था। वे उसे जानते तक नहीं थे। यह घटना देर रात में घटित हुई। सोसायटी के लिए मैसेज: अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने बताया कि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला था। मरीज इस तरह की घटनाओं से परेशान होते हैं। 332 में सिर्फ तीन साल की ही सजा का प्राविधान है। अराजक तत्वों के लिए यह मैसेज होगा।

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