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हॉरर किलिंग का दोष सिद्ध, तीन को उम्रकैद की सजा

अपर जिला जज (द्वादश) नरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने प्रेम विवाह करने के बाद तलाक देनेवाले सत्येंद्र यादव की हत्या के आरोपितों-मुख्तार यादव, सुरेंद्र यादव व गोविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है।...

हॉरर किलिंग का दोष सिद्ध, तीन को उम्रकैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,वाराणसीThu, 17 Aug 2017 08:34 PM
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अपर जिला जज (द्वादश) नरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने प्रेम विवाह करने के बाद तलाक देनेवाले सत्येंद्र यादव की हत्या के आरोपितों-मुख्तार यादव, सुरेंद्र यादव व गोविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऑनरकिलिंग के इस मामले में अदालत ने आरोपितों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया है। नंदगंज (गाजीपुर) के चिलार गांव के संजय यादव के चचेरे भाई सत्येंद्र की 5 जुलाई 2010 को लहरतारा स्थित टीसीआई कम्पनी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में संजय ने मंडुवाडीह थाने में तीन व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। डीजीसी अनिल सिंह व वादी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी के मुताबिक चिलार गांव के मुख्तार की पुत्री से सत्येंद्र यादव ने वर्ष 2004 में प्रेम विवाह किया था। घटना से तीन माह पूर्व सत्येन्द्र ने तलाक ले लिया था। इस कारण उसके श्वसुर मुख्तार समेत परिवारवाले सत्येंद्र से नाराज थे। सत्येंद्र को तरह-तरह से परेशान किया जाने लगा। भयवश सत्येंद्र गांव छोड़कर लहरतारा स्थित टीसीआई कम्पनी में काम करने लगा। पांच जुलाई की सुबह संजय यादव भाई सत्येंद्र से मिलने टीसीआई कम्पनी गया था। दोनों भाई बात करते हुए कम्पनी के गेट तक पहुंचे थे। करीब 11 बजे बाइक सवार तीन बदमाश आये। बदमाशों ने गोली मारकर सत्येंद्र की हत्या कर दी और भाग निकले। इस मामले में संजय ने श्वसुर मुख्तार, साले सुरेंद्र व गोविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर और घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किये गये। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपितों को सजा सुनाई।

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