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लैंको की बिजली दरों में 0.162 रुपये प्रति यूनिट का हुआ इजाफा

आर्थिक किल्लत से बुरी तरह जूझ रहे लैंको के अनपरा सी बिजलीघर को बड़ी राहत मिली है। लैंको अनपरा पावर लिमिटेड की दर्ज याचिका का निस्तारण करते हुए नियामक आयोग ने बिजलीघर से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के...

लैंको की बिजली दरों में 0.162 रुपये प्रति यूनिट का हुआ इजाफा
अनपरा (सोनभद्र)। निज संवाददाताSun, 20 Aug 2017 05:40 PM
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आर्थिक किल्लत से बुरी तरह जूझ रहे लैंको के अनपरा सी बिजलीघर को बड़ी राहत मिली है। लैंको अनपरा पावर लिमिटेड की दर्ज याचिका का निस्तारण करते हुए नियामक आयोग ने बिजलीघर से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद से नोटिस देने की तिथि 11 फरवरी 2013 तक के 499.58 करोड़ रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने के साथ ही उसके बाद की बिजली की लेवेलाइज्ड दरो में 0.162 रुपये प्रति यूनिट इजाफा किये जाने के आदेश जारी किये है। आयोग ने यह आदेश एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के 30 नवम्बर 2016 को जारी निर्देशों के तहत की गयी सुनवाई के बाद शुक्रवार को किये है। 

नियामक आयोग ने क्षतिपूरक धनराशि का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद से बिजली के फिक्स चार्ज कम दिये जाने के मद में 401.31 करोड़ रुपये, कम वैरिएबिल चार्ज के मद में 77.46 करोड़ रुपये और सेकेन्ड्री ऑयल कंजम्पशन की अधिक खपत के मद में 20.81 करोड़ रुपये देने को पूर्व में गठित एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा पर एक बार फिर सहमति व्यक्त करते हुए यूपीपीसीएल से कुल 499.58 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के देने को आदेशित किया है। 11 फरवरी 2013 के बाद क्षतिपूरक दरो के निर्धारण में आरईसी से लिये गये ऋण पर ब्याज के मद में 0.069 रुपये प्रति यूनिट, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज के मद में 0.062 रुपये प्रति यूनिट और सेकेन्ड्री फ्यूल खपत के मद में 0.024 रुपये प्रति यूनिट की दर से क्षतिपूरक टैरिफ निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त ककरी में वार्फ वाल कोल साइडिंग निर्माण में खर्च किये गये 55.30 करोड़ रुपये के आधार पर 0.007 रुपये प्रति यूनिट क्षतिपूरक दर देने के आदेश भी आयोग ने दिये है। क्षतिपूर्ति के नये आदेश से लैंको अनपरा सी की बिजली दर में 0.162 रुपये प्रति यूनिट की लेवेलाइज्ड दरों (पीपीए के 25 वर्ष तक) का इजाफा मिलेगा जो भारी नुकसान झेल रहे लैंको अनपरा सी बिजलीघर के लिए बेहद बड़ी राहत है।

क्षतिपूरक दरों का क्या है पूरा मामला
बिजली की कम दरो के कारण घाटे से गुजर रही लैंको अनपरा ने 24 जनवरी 2013 और 11 फरवरी 2013 को पावर कारपोरेशन को पीपीए के टर्मिनेशन नोटिस दिये थे। मई 2013 में पावर कारपोरेशन ने आयोग के समक्ष याचिका दायर कर उनका विरोध किया। आयोग ने दोनो याचिकाओं को समाहित करते हुए बिजलीघर को उबारने की कवायद शुरू की जिसके तहत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के पूर्व सदस्य की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर क्षतिपूरक दरे निर्धारित करने को कहा। एक्सपर्ट कमेटी जिसमें पावर कारपोरेशन के भी सदस्य शामिल थे की अनुशंसा पर नियामक आयोग ने 0.226 रुपये प्रति यूनिट क्षतिपूरक दरें देने का आदेश 23 नवम्बर 2015 को जारी किया। इस आदेश के खिलाफ उपभोक्ता प्रतिनिधि ने एपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका 173/2016 दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए 30 नवम्बर 2016 को लैंको को दी गयी क्षतिपूरक दरे एपटेल द्वारा निरस्त कर दी गयी। नियामक आयोग को फोर्स मेजर और चेंज इन लॉ के तहत ही क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी एपटेल द्वारा दिये गये जिसके बाद लैंको ने दिसम्बर 2016 में पुन: नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की। याचिका में नियामक आयोग ने मुख्य रूप से भारत सरकार की न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (एनसीडीपी) व कोयला न मिलने से पूर्ण क्षमता से बिजली उत्पादन न होने से नुकसान को चेंज इन लॉ और फोर्स मेजर के तहत मानते हुए सभी पक्षों की सुनवाई के बाद नया आदेश जारी किया है। 

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