ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश पीलीभीतवन विभाग की बिना अनुमति साल के पेड़ काटने में मुकदमा

वन विभाग की बिना अनुमति साल के पेड़ काटने में मुकदमा

अपने ही खेत में खड़े साल के पेड़ सोशल फारेस्ट के अधिकारियों की बिना अनुमति एक ग्रामीण को काटना महंगा पड़ गया। सूचना पर वनरक्षक ने ग्रामीण और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभागीय केस भी...

वन विभाग की बिना अनुमति साल के पेड़ काटने में मुकदमा
हिन्दुस्तान टीम,पीलीभीतSat, 24 Jun 2017 12:02 AM
ऐप पर पढ़ें

अपने ही खेत में खड़े साल के पेड़ सोशल फारेस्ट के अधिकारियों की बिना अनुमति एक ग्रामीण को काटना महंगा पड़ गया। सूचना पर वनरक्षक ने ग्रामीण और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभागीय केस भी ग्रामीण पर काटा गया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पड़रिया के रहने वाले साधू सिंह के खेत में साल के तीन पेड़ खड़े थे। 14 जून को साधू सिंह ने एक ठेकेदार से मिलीभगत कर उन तीनों पेड़ों को कटवा लिया। इसकी मुखबिर ने सामाजिक विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। टीम मौके पर जांच करने पहुंची और ग्रामीण ने पेड़ों के काटने की अनुमति रवन्ना आदि दस्ताबेज मांगे। ग्रामीण कोई भी दस्ताबेज टीम के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका। सोशल फारेस्ट ने पेड़ों के काटने के मामले को गैर कानूनी माना। पहले विभागीय ग्रामीण पर विभागीय केस काटा गया। उसके बाद वनरक्षक सौरभ कुमार ने कोतवाली पुलिस ने तहरीर दी। पुलिस ने सूचना पर साधू सिंह व एक अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सौरभ कुमार ने बताया कि साल के पेड़ किसी भी कीमत पर बिना अनुमति नहीं काटे जा सकते चाहे वह स्वयं के खेत में क्यों न खड़े हो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें