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सामूहिक हत्याकांड के आरोपी राजभूषण को मिली जमानत

21 साल पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के एक आरोपी को न्यायालय ने जमानत दे दी। यूपी एसटीएफ ने इस आरोपी को दो साल पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार की ओर से इंटरपोल के लिए रेड...

सामूहिक हत्याकांड के आरोपी राजभूषण को मिली जमानत
Center,AgraFri, 26 May 2017 10:18 PM
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21 साल पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के एक आरोपी को न्यायालय ने जमानत दे दी। यूपी एसटीएफ ने इस आरोपी को दो साल पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार की ओर से इंटरपोल के लिए रेड कॉर्नर भी जारी कराया गया था। इसकी गिरफ्तारी पर सरकार ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। 6 सितंबर 1996 को पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान पक्ष के अशोक कुमार, नरेश कुमार, रामकिशन, गजेंद्र सिंह, हेम सिंह और महेश कुमार की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। 6 लोगों की सामूहिक हत्या मैनपुरी-भोगांव मार्ग पर रेलवे क्रासिंग के निकट की गई। आरोपियों ने कार में सवार इन लोगों को चारों तरफ से घेरा और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत की नींद सुला दिया। इस मामले में सुरेंद्र सिंह निवासी गढ़िया ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के बाद इन सभी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। एक आरोपी जगन्नाथ ने जेल में बीमारी से पीड़ित होकर दम तोड़ दिया। शेष सभी आरोपी अभी जेल में ही हैं। गिरफ्तारी न होने पर खूब हुई सरकार की किरकिरी मैनपुरी। हत्याकांड के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया लेकिन एक आरोपी राजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हाईप्रोफाइल इस मामले में राजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर राज्य सरकार की कई बार किरकिरी हुई। मैनपुरी पुलिस ने इसकी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई तो यूपी एसटीएफ को लगाया गया। इनाम घोषित होने के बाद राजभूषण के अमेरिका भागने की बात सामने आई तो गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद लेने के लिए रेड कॉर्नर जारी किया गया। 19 साल बाद हो सकी थी राजभूषण की गिरफ्तारी मैनपुरी। दो साल पहले यूपी एसटीएफ ने राजभूषण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। विकलांग राजभूषण की गिरफ्तारी सामूहिक हत्याकांड के 19 साल बाद हो सकी। इस मामले में जमानत आवेदन पर एडीजे कोर्ट चतुर्थ न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायधीश लालचंद्र ने विभिन्न तथ्यों के आधार पर राजभूषण की जमानत मंजूर कर ली। इस मामले के शेष सभी आरोपी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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