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सरकारी कर्मियों द्वारा पीआईएल को लेकर सरकार बना रही नीति

विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय प्रदेश सरकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पीआईएल दायर करने के सम्बन्ध में नीति बना रही है। यह तथ्य आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को नियुक्ति विभाग द्वारा...

सरकारी कर्मियों द्वारा पीआईएल को लेकर सरकार बना रही नीति
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊSat, 24 Jun 2017 09:57 PM
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विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय प्रदेश सरकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पीआईएल दायर करने के सम्बन्ध में नीति बना रही है। यह तथ्य आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को नियुक्ति विभाग द्वारा आरटीआई के तहत उपलब्ध कराई गई नीति से सामने आया है। नियुक्ति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमिताभ द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मियों द्वारा पीआईएल करने के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति विभाग ने इस पर कार्मिक विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जिसने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 7, 27 व 27-ए का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मियों द्वारा पीआईएल दायर किये जाने को अनुचित बताया है। साथ ही आईएएस तथा आईपीएस अफसरों के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की सलाह दी है।

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