शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट का स्वागत किया
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के आरटीई एक्ट के सेक्शन 7,8,9 व 12/2 के क्रियान्वयन का स्वागत किया है। इससे अनुसूचित जाति...
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के आरटीई एक्ट के सेक्शन 7,8,9 व 12/2 के क्रियान्वयन का स्वागत किया है। इससे अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त छह से 14 वर्ष के बच्चों के स्कूल को संतृप्त करने का आदेश निर्गत किया है। संगठन के अध्यक्ष छोटे लाल गौतम ने कहा कि एचआरडी ने वर्तमान लोकसभा में जो विधेयक शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत लाने का कि पांचवी कक्षा में अनुत्तीर्ण न किया जाए का संशोधन बिल लाना चाहती है। शिक्षक संघ सरकार से चाहता है कि उसमें भी कड़ाई से पांचवी पास करने का शिक्षा का संचालन हो, जिससे तीन दशक पूर्व की भांति गांव के बच्चें भी राष्ट्रीय व राज्य स्तर की परीक्षा आदि में स्पर्धा पुन: कायम कर सके।