हाईकोर्ट बीटीसी प्रकरण पर सख्त
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बी टी सी प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय की सम्बद्धता पर विचार न किये जाने के मामले में कहा है कि यदि 23 अगस्त तक मामले से सम्बंधित जानकारी अदालत में पेश न की गई तो ...
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊTue, 22 Aug 2017 11:12 PM
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बी टी सी प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय की सम्बद्धता पर विचार न किये जाने के मामले में कहा है कि यदि 23 अगस्त तक मामले से सम्बंधित जानकारी अदालत में पेश न की गई तो प्राचार्य डायट व सचिव नियामक प्राधिकारी निर्देश व जानकारी के साथ अदालत में उपस्थित होंगे । यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याची कैलाशपती शि क्षण एवम प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर दिये हैं ।