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सरप्लस अध्यापक समायोजन को करेंगे आवेदन

प्राइमरी स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों को अनिवार्य रूप से समायोजन के लिए आवेदन करना होगा। यदि वे आवेदन नहीं करेंगे तो उन्हें रिक्त स्कूलों में तैनाती दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा...

सरप्लस अध्यापक समायोजन को करेंगे आवेदन
हिन्दुस्तान,लखनऊMon, 19 Jun 2017 08:58 PM
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प्राइमरी स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों को अनिवार्य रूप से समायोजन के लिए आवेदन करना होगा। यदि वे आवेदन नहीं करेंगे तो उन्हें रिक्त स्कूलों में तैनाती दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरप्लस शिक्षकों का चिह्नांकन अनिवार्य रूप से 22 जून तक किया जाना है। एनआईसी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर पर यह ब्योरा अपलोड किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर पर जोनवार स्कूलों का ब्योरा भी डाला जाएगा। सरप्लस शिक्षकों का निर्धारण 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर होगा और स्कूल में सबसे जूनियर शिक्षक ही सरप्लस माना जाएगा। ये सरप्लस शिक्षक अपने आवेदन के समय ही स्कूलों के विकल्प चुनेंगे। जो शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे उन्हें ऐसे स्कूलों में तैनाती दे दी जाएगी जहां शिक्षकों की कमी होगी। समायोजन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। संजय सिन्हा ने निर्देश दिए हैं कि समायोजन के लिए सरप्लस शिक्षकों की सूची, स्कूलों की सूची, पैन नंबर, आधार नंबर और जोनवार स्कूलों के चिह्नांकन की सूचना सॉफ्टवेयर पर समय पर अपडेट कर दी जाए। यदि इसके कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में रुकावट आई तो संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के बाद बची हुई रिक्तियों पर ही जिले के अंदर शिक्षकों का तबादला होगा। शिक्षक इन रिक्तियों पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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