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कोर्ट ने विवेचक का वेतन रोकने का आदेश दिया

सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने एक आपराधिक मामले में आदेश के बावजूद वादी का बयान दर्ज नहीं करने पर विवेचक का वेतन रोकने का आदेश एसएसपी को दिया है। कहा है कि विवेचक ने यह आश्वासन दिया था कि वह दो दिन में...

कोर्ट ने विवेचक का वेतन रोकने का आदेश दिया
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊMon, 25 Sep 2017 09:19 PM
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सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने एक आपराधिक मामले में आदेश के बावजूद वादी का बयान दर्ज नहीं करने पर विवेचक का वेतन रोकने का आदेश एसएसपी को दिया है। कहा है कि विवेचक ने यह आश्वासन दिया था कि वह दो दिन में वादी का बयान दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि नरमी का रुख अख्तियार करने पर संबधित पुलिस अधिकारियों द्वारा और भी लापरवाही बरती जा रही है। लिहाजा आपसे अपेक्षा है कि विवेचक का आगामी माह को वेतन तत्काल रोकते हुए अदालत को भी अवगत कराएं। उन्होंने यह आदेश वकील राजेश दूबे की अर्जी पर दिया है। वकील राजेश दूबे ने थाना गोमतीनगर में पुलिस वालों के खिलाफ सरकारी पिस्टल से सिर पर चोट पहुंचाने, हाथ तोड़ने व लूटपाट करने के मामले में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी विवेचना अब क्राइम ब्रांच के प्रभारी निरीक्षक दीपन यादव कर रहे हैं। वकील राजेश दूबे ने अदालत में अर्जी प्रस्तुत कर बताया कि आदेश के बावजूद विवेचक उनका बयान नहीं दर्ज कर रहे हैं। वह जानबूझकर मुल्जिमों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते।

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