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बंदियों और कैदियों को दी उनके अधिकरों की जानकारी

सभी बंदियों को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से मुफ्त वकील की व्यवस्था की गई है। जिनकी पैरवी नहीं हो रही है वो जेल प्रशासन के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकारण को दे...

बंदियों और कैदियों को दी उनके अधिकरों की जानकारी
हिन्दुस्तान टीम,कौशाम्बीSun, 20 Aug 2017 11:03 PM
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सभी बंदियों को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से मुफ्त वकील की व्यवस्था की गई है। जिनकी पैरवी नहीं हो रही है वो जेल प्रशासन के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकारण को दे सकते हैं। इसके अलावा जमानतदार नहीं मिलने पर व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई के बारे में विचार किया जा सकता है। कानून की ये जानकारी एसीजेएम/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेम प्रकाश ने शनिवार शाम जिला जेल में बंदियों, कैदियों को दी। मौका था प्राधिकरण की ओर से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर का। बताया कि जिन बंदियों के पास जमानतदार नहीं है और दो महीने का वक्त बीत चुका है। उन्हें बंधपत्र पर छोड़ने को लेकर विचार किया जा सकता है। उपकारापाल ज्ञानलता पाल ने महिला बंदियों के आधार और दहेज कानून के बारे में जानकारी दी। जेल चिकित्साधिकारी डॉ. हिंद प्रकाश मणि ने बंदियों को स्वास्थ्य सम्बंधी अधिकार के बारे में बताया। प्रभारी जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद ने बताया कि अच्छा आचरण करने पर जेल मैनुअल के अनुसार सजा में कटौती भी करने का प्राविधान है। इसलिए बंदियों को कारागार के भीतर बेहतर आचरण और नशे से दूर रहना चाहिए। ताकि, उनकी सजा जल्द ही पूरी हो जाए।

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