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धोखाधड़ी में बाप-बेटी कोर्ट में तलब

मौदहा कस्बे के बाप-बेटी को सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में तलब किया है। इनके खिलाफ गोरखपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने लाखों...

धोखाधड़ी में बाप-बेटी कोर्ट में तलब
हिन्दुस्तान टीम,हमीरपुरWed, 18 Oct 2017 07:02 PM
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मौदहा कस्बे के बाप-बेटी को सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में तलब किया है। इनके खिलाफ गोरखपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने लाखों की धोखाधड़ी करने वाले बाप-बेटी को 20 नवंबर को कोर्ट में तलब कर लिया है।

गोरखपुर निवासी जगदानंद मिश्रा का चंडीगढ़ में प्रापर्टी का काम है। उन्होंने बताया कि 2012 में वो एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए कानपुर आए थे। जहां उनकी मुलाकात मौदहा कस्बा निवासी लक्ष्मी देवी से हुई थी। जिससे उनकी मित्रता हो गई। लक्ष्मी देवी के साथ वो फ्लैट में रहने लगे। इसके बाद से लक्ष्मी के परिवार के सदस्यों का आनाजाना शुरू हो गया। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध बढ़ गए। एक-दूसरे के घर आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया। जगदानंद ने बताया कि 2012 से लेकर 2016 तक लक्ष्मी देवी और इनके घर वालों ने कभी छोटी पुत्री की शादी तो कभी पुत्र के इलाज के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठे। उनके लाखों के जेवर भी हड़प कर लिए। जिसके खिलाफ उन्होंने चोरी की तहरीर भी दी थी। लेकिन बीच-बीच में पूरा परिवार उनकी रकम और जेवर लौटाने का आश्वासन देता रहा। बाद में उन्हीं के खिलाफ मौदहा कोतवाली में फर्जी मामला भी कायम करा दिया। जिस पर कोर्ट का स्टे मिला हुआ है। ठगी के शिकार हुए जगदानंद ने सीजेएम कोर्ट में लक्ष्मी देवी, इसके पिता रज्जन शिवहरे, मां और भाई के खिलाफ धोखाधड़ी करने सहित अमानत में खयानत का परिवाद दायर किया था। जगदानंद का पक्ष सुनने के बाद सीजेएम ने 13 अक्टूबर को इस प्रकरण में लक्ष्मी देवी और उसके पिता रज्जन शिवहरे को धारा 406 व 420 आईपीसी के तहत कोर्ट में तलब कर लिया है। इन दोनों को 20 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा। इस संबंध में लक्ष्मी देवी का कहना है कि जगदानंद ने कोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने या उनके परिवार ने किसी किस्म की कोई धोखाधड़ी नहीं की। जबकि वो स्वयं जगदानंद के उत्पीड़न के शिकार हैं। वो भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

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