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हत्या के मामले में दो चचेरे भाइयों को आजीवन कारावास

न्यायालय ने जमीन को लेकर भाई की हत्या में चचेरे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना बसई मोहम्मदपुर...

हत्या के मामले में दो चचेरे भाइयों को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,फिरोजाबादTue, 13 Jun 2017 11:01 PM
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न्यायालय ने जमीन को लेकर भाई की हत्या में चचेरे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव महुआ के पास 8 अप्रैल 2010 को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। शव को जलाया भी गया था। शव की सूचना पुलिस को नबाव सिंह ने दी थी। मामले की विवेचना के दौरान मोहम्मद अकरम ने शव की पहचान असलम के रूप में की थी। उसका चाचा इन्तजार हुसैन से जायजाद को लेकर मुकदमा चल रहा था। बताया गया कि इन्तजार के पुत्र अन्सार व खालिद उसको आगरा बुलाकर ले गया था। उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। राज्य की और से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी फौजदारी अशोक कुमार चंचल ने बताया मुकदमे में एक दर्जन से अधिक लोगों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सम्मुख पेश किए गए। गवाहों की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अन्सार व खालिद को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने अन्सार व खालिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 35-25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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