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रुचि वीरा के करीबी खुशनूद व सलीम गिरफ्तार, मिली जमानत

जिला पंचायत के वार्ड-14 से सदस्य धारा सिंह के अपहरण के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक रुचि वीरा के करीबी खुशनूद खां सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका चालान करते हुए कोर्ट में पेश किया गया।...

रुचि वीरा के करीबी खुशनूद व सलीम गिरफ्तार, मिली जमानत
हिन्दुस्तान टीम,बिजनौरThu, 17 Aug 2017 09:17 PM
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जिला पंचायत के वार्ड-14 से सदस्य धारा सिंह के अपहरण के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक रुचि वीरा के करीबी खुशनूद खां सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका चालान करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। पुलिस ने नजीबाबाद बस स्टैंड के पास से खुशनूद खां निवासी किरतपुर और जिला पंचायत सदस्य पति सलीम को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों सहित छह के खिलाफ 30 जून को अपहरण और एससीएसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बताते चलें कि खुशनूद खां और सलीम जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा और सपा की पूर्व विधायक रुचि वीरा के बेहद करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कवायद पिछले दो महीनों से चल रही है। इसमें सदस्यों को अपने अपने खेमे में लाने की शुरुआत हुई। अविश्वास प्रस्ताव की रार के चलते ही बिजौरी निवासी जिला पंचायत सदस्य धारा सिंह की पत्नी वीरबाला ने 30 जून को नजीबाबाद थाने में मामला दर्ज कराया था। जिला पंचायत सदस्य धारा सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति को नजीबाबाद रेलवे स्टेशन के पास से जिला पंचायत अध्यक्ष सहित छह लोगों ने अपहरण कर लिया है। साथ ही धारा सिंह के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी मामला दर्ज हुआ। धारा सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके पति का अपहरण करके पूर्व विधायक रुचि वीरा के आवास पर बंद कर लिया। वहां तरह तरह से उत्पीड़न किया गया। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव में जिला पंचायत अध्यक्ष के पक्ष में वोटिंग करने का दवाब बनाया गया। धारा सिंह को पुलिस ने रुचि वीरा और उदयन वीरा के धर्मनगरी स्थित निवास से मुक्त कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरु कर दी थी। जिसमें गुरुवार को सुबह खुशनूद खां और सलीम को गिरफ्तार किया गया। इनका चालान करते हुए कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। अपहरण की धारा हटने से खुशनूद और सलीम को मिली जमानतबिजनौर। पुलिस ने जिन धाराओं में खुशनूद खां व सलीम का चालान कर कोर्ट में पेश किया, उनमें जिला पंचायत सदस्य धारा सिंह के अपहरण की धारा नहीं थी। यह धारा विवेचना के दौरान पहले ही हटाई जा चुकी थी। जमानतीय अपराध होने के चलते न्यायालय ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। नजीबाबाद पुलिस ने खुशनूद खां पुत्र मनसुख निवासी बसी किरतपुर तथा सलीम पुत्र हनीफ निवासी गांव खटाई थाना किरतपुर दोनों का चालान आईपीसी की धारा 342/323/504 व एससीएसटी एक्ट के तहत कर कोर्ट में पेश किया। इसमें अपहरण की धारा नहीं थी। बताया गया कि चार दिन पूर्व केस में चार्जशीट दाखिल करते समय इसमें से अपहरण की धारा हटा दी गयी थी। एडीजे सेकंड संदीप जैन ने कोर्ट में पेश किए जाने पर अपराध जमानतीय होने के चलते दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। इनके खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट : सत्यपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा, पूर्व विधायक रुचि वीरा, जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा, चमन त्यागी, सलीम, जिला पंचायत सदस्य पति, एक अज्ञात, जिला पंचायत सदस्य धारा सिंह को अवैध रूप से घर में बंद कर मारने-पीटने और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के उत्पीड़न करने के आरोप में किरतपुर निवासी खुशनूद पुत्र मनसुख और खटाई निवासी सलीम पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया गया है।

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