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दहेज हत्या में पति, जेठ-जेठानी को आजीवन कारावास

दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति, जेठ व जेठानी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक...

दहेज हत्या में पति, जेठ-जेठानी को आजीवन कारावास
आजमगढ़। हिन्दुस्तान संवादTue, 08 Aug 2017 06:25 PM
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दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति, जेठ व जेठानी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो संध्या चौधरी ने सुनाया।

वादी लालचंद्र पुत्र निरहू निवासी आजमबांध थाना जहानागंज का वाला है। लालचंद की बेटी लालमती की शादी हरेंद्र पुत्र अवधराज निवासी छतउपुर थाना जहानागंज से 2010 में हुई थी। लालमती को उसके ससुराल में मिट्टी तेल छिड़ककर 29 अप्रैल 2015 को जला दिया गया था।

सदर अस्पताल आजमगढ़ में आठ मई को लालमती की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच के बाद पति हरेंद्र, जेठ गुड्डू व जेठानी कुसुम के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले में पीड़ित की ओर से लालचंद, विद्या देवी, सीता, श्यामू चौहान, केसरी, राजेंद्र यादव, हरिश्चन्द्र, अवधेश, उपनिरीक्षक गिरिजेश बहादुर यादव, तहसीलदार सत्यनारायण चौहान, तहसीलदार मधुसूदन आर्य, रिटायर्ड सीओ अरशद सिद्दीकी, डॉ. शाहिद जमाल, कांस्टेबल दिलीप कुमार ने गवाही दी। 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति हरेंद्र यादव, जेठ गुड्डू यादव तथा जेठानी कुसुम यादव को आजीवन कारावास और सभी को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय वकील विनोद कुमार यादव ने पैरवी की।

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