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लाकअप से मुल्जिम छुड़ाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

थाने के लाकअप में बंद मुल्जिम को जबरदस्ती छुड़ा ले जाने के मामले में सत्र अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गंभीरपुर थाने में वन अधिनियम के तहत आरोपी मुकीम पुत्र शमीम निवासी मंगरावा को...

लाकअप से मुल्जिम छुड़ाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,आजमगढ़Fri, 23 Jun 2017 10:46 PM
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थाने के लाकअप में बंद मुल्जिम को जबरदस्ती छुड़ा ले जाने के मामले में सत्र अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गंभीरपुर थाने में वन अधिनियम के तहत आरोपी मुकीम पुत्र शमीम निवासी मंगरावा को हिरासत में लिया गया था। तीन मई 2015 की शाम सवा पांच बजे हाशिम पुत्र सोफियान, अमान पुत्र असलम, अकरम पुत्र असलम, गुफरान उर्फ टेनी पुत्र फरीद, आजम पुत्र हकीमुद्दीन निवासी मंगरावा तथा दस अन्य लोग थाने पर आ गये। इन लोगों ने थाने में मौजूद कांस्टेबिल को मारपीट कर हवालात से जबरदस्ती मुकीम को छुड़ाकर लेकर चले गये। इस मामले में उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज करायी। इस मामले में हाशिम की जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार वर्मा ने आरोपी हाशिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान व रविन्द्र नाथ तिवारी ने पैरवी की।

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