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पूर्व औरैया सीएमओ करन सिंह कोर्ट में तलब

नियम की अनदेखी कर गलत ढ़ग से एक अल्ट्रासाउन्ड एवं एक्सरे सेन्टर का पंजीकरण करके अनुमती देने के मामले में दायर एक परिवाद को विचाराणार्थ स्वीकारते हुए न्यायलय ने तत्कालीन सीएमओ करन सिंह सहित चार लोगों...

पूर्व औरैया सीएमओ करन सिंह कोर्ट में तलब
हिन्दुस्तान टीम,औरैयाThu, 16 Nov 2017 11:55 PM
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नियम की अनदेखी कर गलत ढ़ग से एक अल्ट्रासाउन्ड एवं एक्सरे सेन्टर का पंजीकरण करके अनुमती देने के मामले में दायर एक परिवाद को विचाराणार्थ स्वीकारते हुए न्यायलय ने तत्कालीन सीएमओ करन सिंह सहित चार लोगों को तलब किया है। उन्हें 28 जनवरी को पेश होने का आदेश जारी किया है।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज शैलेन्द्र सिंह की कोर्ट में नगर निवासी योगेश चन्द्र विश्नोई ने नगर में चल रहे एक अल्ट्रासाउन्ड एवं एक्सरे सेन्टर के विरुद्ध इस बात का परिवाद दायरा किया कि इस सेन्टर को तत्कालीन सीएमओ करन सिंह ने गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के विरुद्ध मान्यता दी व संचालन करने की छूट दी। परिवादी का कहना है कि तत्कालीन सीएमओ ने वगैर प्राविधान के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया। उन्होंने सेन्टर संचालक गोविन्द पाल, डा.केके मल्होत्रा तत्कालीन सीएमओ करन सिंह व प्रोपराइटर मेसर्स मेडी-एक्स मेडिकल सर्विसिंग लखनऊ को आरोपी बनाया । इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज शैलैन्द्र सिंह ने परिवाद को विचाराणार्थ स्वीकारते हुए आरोपीत तत्कालीन सीएमओकरन सिंह तथा अल्ट्रासाउण्ड मशीन निर्गत करने वाली फर्म के मालिक मे.मेडी-एक्स मेडिकल सर्विसेज लखनऊ व सेन्टर के संचालन गोविन्द पाल व डा.के के मल्होत्रा को धारा 23 पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अर्न्तगत न्यायिक विचारण के लिए तलब किया है। परिवाद में अधिवक्ता श्याम राजपूत व मुकेश पोरवाल ने बताया कि सभी आरोपियों को 28 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन जारी किया गया।

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