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एक लीटर कच्ची शराब पर 18 सौ रुपये तक जुर्माना

सख्तीआबकारी अधिनियम की धारा संशोधित कर शुरू की कार्रवाईइलाहाबाद जनपद में 15 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाईइलाहाबाद। निज संवाददाताउत्तर प्रदेश में कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर और सख्ती की जाएगी।...

एक लीटर कच्ची शराब पर 18 सौ रुपये तक जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादWed, 15 Nov 2017 06:06 PM
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सख्ती

आबकारी अधिनियम की धारा संशोधित कर शुरू की कार्रवाई

इलाहाबाद जनपद में 15 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई

इलाहाबाद। निज संवाददाता

उत्तर प्रदेश में कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर और सख्ती की जाएगी। अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम की धाराओं को संशोधित कर उसे और सख्त बनाया गया है। निकाय चुनाव के चलते संशोधित धारा के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में कार्रवाई की जा रही है।

आबकारी अधिनियम की संशोधित धारा 60(1)(2) के तहत शराब बनाते एवं बेचते हुए पकड़े जाने पर अभियुक्तों पर प्रति लीटर 1800 रुपये तक का जुर्माना लगाया सकता है। पहले कच्ची शराब बनाने व बेचने वालों पर दस से 50 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था।

उत्तर प्रदेश में कच्ची शराब बनाने का कारोबार हर तरफ फैला है। इससे विभाग को प्रतिमाह करोड़ों का नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान से बचने और राजस्व बढा़ने के लिए आबकारी एक्ट में संशोधन किया गया है। दूसरे प्रांत से हो रही शराब तस्करी को रोकने के लिए एक्ट में परिवर्तन कर उसे सख्त बनाने का प्रयास किया गया है। सूत्रों की मानें तो पिछले महीने आबकारी अधिनियम की लगभग 22 धाराओं को संशोधित किया गया है। अपर आबकारी आयुक्त दिव्य प्रकाश गिरि ने बताया कि धारा संशोधन कर पूरे प्रदेश में इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनमें कई धाराएं ऐसे भी हैं जो गैर जमानती हैं। धारा संशोधित करने से निकाय चुनाव के दौरान इसका असर दिख रहा है।

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