हॉस्टलों की मरम्मत की अवधि तय न होने पर हाईकोर्ट नाराज
हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के खाली होने के बाद उनकी सफाई, रंगाई-पुताई व मरम्मत कार्य की अवधि तय न करने पर नाराजगी जताई है। और कुलसचिव से 30 मई को कार्य पूरा करने की तिथि के साथ ही...
हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के खाली होने के बाद उनकी सफाई, रंगाई-पुताई व मरम्मत कार्य की अवधि तय न करने पर नाराजगी जताई है। और कुलसचिव से 30 मई को कार्य पूरा करने की तिथि के साथ ही काम की समय सारिणी के साथ हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने दायित्व से बहाने बनाकर बच नहीं सकता। कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करना ही होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने धर्मवीर सिंह की याचिका पर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश नारायण शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि सीपीडब्ल्यूडी हॉस्टलों की सफाई व मरम्मत आदि का कार्य आठ जून से शुरू करेगा। इसलिए कोर्ट उसे पक्षकार बनाकर कार्य पूरा करने का निर्देश दे। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल खाली हो गए तो अब विश्वविद्यालय को एक माह के भीतर जून में सफाई, मरम्मत आदि कार्य पूरे करने होंगे। कोर्ट ने कुलसचिव के हलफनामे पर असंतोष जताया और कहा कि टाइम टेबल बनाकर समय के भीतर काम पूरा किया जाए ताकि छात्रों को जुलाई में नए सिरे से हॉस्टल का आवंटन किया जा सके। मामले पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी।