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नोएडा सेक्टर 167 में ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 167 (शाहदरा गांव) की जमीन में आबादी व रिहायशी जमीन को लीज बैक नीति का लाभ देने और मकानों व दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश को रोकने की मांग में दाखिल याचिका पर...

नोएडा सेक्टर 167 में ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादWed, 21 Jun 2017 04:05 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 167 (शाहदरा गांव) की जमीन में आबादी व रिहायशी जमीन को लीज बैक नीति का लाभ देने और मकानों व दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश को रोकने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने मंगरौली गांव के भजनलाल शर्मा व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने शाहदरा मजरे की 0.7620 हेक्टेयर जमीन 15 अगस्त 2008 को अधिग्रहीत की थी। शाहदरा गांव में याचियों के 16 कमरे व दुकानें निर्मित है। सर्वे रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। 24 अप्रैल 2010 की लीज बैक नीति का उल्लंघन कर मनमानी की जांच रिपोर्ट पर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। साथ ही कमन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पत्रावली भी तलब कर ली है। यह याचिका लंबित है। याचियों ने भी याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने सीईओ को निर्णय लेने का आदेश देते हुए निस्तारित कर दिया था। सीईओ नोएडा ने याचियों को शाहदरा गांव का निवासी नहीं माना और कहा कि ये दोस्तपुर मंगरौली गांव के निवासी हैं। इन्होंने शाहदरा में अनाधिकृत निर्माण कर लिया है। ऐसे में केवल कब्जे के आधार पर लीज बैक पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जा सकता। नोएडा के शाहदरा गांव की जमीन पर याचियों के कब्जे को अतिक्रमण मानते हुए निर्माण हटाने का आदेश दिया है। अथॉरिटी ने एसएसपी से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने के लिए पुलिस बल की मांग की है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका को अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की चुनौती माना क्योंकि याची ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया था। इसलिए नए सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए याचिका खारिज कर दी।

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