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जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया तो देना होगा टैक्स

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर अभी भी काफी भ्रांतियां कारोबारी वर्ग के सामने हैं। जिसको लेकर विभागीय अधिकारी उन भ्रांतियों को दूर करने में जुटे हुए हैं। गुरुवार को विभागीय अफसरों ने मीडिया...

जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया तो देना होगा टैक्स
हिन्दुस्तान टीम,अलीगढ़Thu, 13 Jul 2017 10:01 PM
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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर अभी भी काफी भ्रांतियां कारोबारी वर्ग के सामने हैं। जिसको लेकर विभागीय अधिकारी उन भ्रांतियों को दूर करने में जुटे हुए हैं। गुरुवार को विभागीय अफसरों ने मीडिया से रुबरु होते हुए जीएसटी को लेकर कई मुद्दों के बारे में चर्चा की। ज्वाइंट कमिश्नर आरएस विद्यार्थी ने बताया कि जीएसटी में 20 लाख तक के कारोबार पर कोई टैक्स नहीं है। अगर ऐसे कारोबारी भी अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उन्हे संबंधित वस्तुओं पर निर्धारित दर से टैक्स देना होगा। अगर कारोबारी ऐसे वस्तुओं का व्यापार करते हैं जो जीएसटी में जीरो प्रतिशत कर के दायरे में हैं तो उन्हे सिर्फ रिटर्न दाखिल करना होगा। हालांकि कर के दायरे में नहीं आने वाले कारोबारी प्रार्थना पत्र देकर रजिस्टे्रशन समाप्त करा सकते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि जीएसटी में अभी तक कुल 741 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं 19100 जीएसटी में माइग्रेट किए जा चुके हैं। जीएसटी मास्टर ट्रेनर अजय कुमार वर्मा ने बताया कि अभी कुछ भ्रांतियां हैं। जल्द ही जीएसटी के लागू होने से मिलने वाले लाभ का असर बाजार में दिखाई देने लगेगा। इस दौरान एडिश्नल कमिश्नर एलआर गुप्ता, असिस्टेण्ट कमिश्नर अरुण सिंह, राजीव मिश्रा, शिवानी गुप्ता, वाणिज्यकर अधिकारी आशीष कुमार आदि मौजूद थे। जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को मिलेगा बीमे का लाभ जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को पांच लाख रुपए तक के बीमे का लाभ मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वैट में भी यह सुविधा व्यापारियों के लिए उपलब्ध थी। नोटिस भी ऑनलाइन और जवाब भी विभागीय अधिकारियों के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद से अब सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। व्यापारी को विभाग की ओर से दिया जाने वाला नोटिस ऑनलाइन पहुंचेगा। वहीं उसका जवाब भी व्यापारी को ऑनलाइन देना होगा। 21 जुलाई से खुलेगा कम्पोजिशन स्कीम पोर्टल जीएसटी में 75 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले ट्रेडर्स, मैन्यूफैक्चर्स और रेस्टोरेण्ट कारोबार से जुड़े कारोबारियों के लिए कम्पोजिशन स्कीम दी गई है। इसमें सिर्फ एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं टैक्स की दर भी तीनों के लिए काफी कम है। हालांकि इसमें आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को 21 जुलाई से पोर्टल शुरु होगा।

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