शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने की याचिका पर फैसला सुरक्षित
पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा हत्या की नियत से अपहरण के एक मामले में निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने और चुनाव लड़ने की अनुमति देने के संबंधित...
पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा हत्या की नियत से अपहरण के एक मामले में निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने और चुनाव लड़ने की अनुमति देने के संबंधित याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति सीमा अली खां की खंडपीठ ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने निचली अदालत सें मिली उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया है जिससे वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। गौरतलब है कि सांसद शहाबुद्दीन को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादी के कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता की हत्या करने की नियत से अपहरण के मामले में वर्ष 2007 में सीवान की एक विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।