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दोहरी नागरिकता को लेकर पाक में मंत्री संसद से निलंबित
इस्लामाबाद, एजेंसी
First Published:04-06-12 05:58 PM
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पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले के लिए आधार दिया कि वह अपनी ब्रिटिश नागरिकता छोड़ने का सबूत देने में नाकाम रहे हैं। अदालत के इस फैसले ने उनके मंत्री बने रहने पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने संसद के दोनों सदनों के कई सदस्यों की दोहरी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका सुनने के बाद अंतरिम आदेश दिया। इससे पहले पीठ ने 60 वर्षीय मलिक को ब्रिटिश नागरिकता छोड़ने संबंधी ब्रिटेन बार्डर एजेंसी द्वारा जारी घोषणा पत्र सौंपने के लिए आज तक का समय दिया था।

मलिक के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को कई दस्तावेज और घोषणा पत्र पेश किये लेकिन ब्रिटेन बार्डर एजेंसी का घोषणा पत्र जमा नहीं किया। जब कोर्ट की कार्यवाही एक घंटे के विश्राम के बाद फिर शुरू हुई तो मलिक के वकील एक बार फिर घोषणा पत्र सौंपने में नाकाम रहे।

इसके बाद अदालत ने संसद के ऊपरी सदन या सीनेट से मलिक की सदस्यता निलंबित करने का अंतरिम आदेश दिया।

 
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