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पाक में 26/11 हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
इस्लामाबाद, एजेंसी
First Published:27-11-12 05:32 PM
Last Updated:27-11-12 05:33 PM
पाकिस्तान की एक अदालत ने चार साल पहले मुंबई हमलों की साजिश रचने और साजो-सामान मुहैया कराने के सात आरोपी में से एक जमील अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लाहौर उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अहमद के वकील और संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसकी याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले, अदालत ने अहमद की जमानत याचिका पर जवाब के लिए एफआईए को नोटिस जारी किया था। 2009 में एफआईए द्वारा दायर आरोपपत्र के मुताबिक अहमद और अन्य आरोपी मोहम्मद युनूस अंजुम ने मुंबई हमलों की तैयारी के लिए लश्करे तैयबा सदस्य शाहिद जमील रियाज को 39.8 लाख रुपये मुहैया कराया था। दोनों ने पंजाब और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चार बैंकों से इस रकम को रियाज के कराची के दो बैंक खातों में भेजा था।
लश्करे तैयबा के संचालन मामलों के कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात पाकिस्तानी संदिग्ध अभी रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद है। अहमद के वकील का दावा है कि उसका मुवक्किल सऊदी अरब में एक निजी कारोबार चला रहा था और आतंकी हमलों में संलिप्त नहीं था।
लश्करे तैयबा के संचालन मामलों के कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात पाकिस्तानी संदिग्ध अभी रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद है। अहमद के वकील का दावा है कि उसका मुवक्किल सऊदी अरब में एक निजी कारोबार चला रहा था और आतंकी हमलों में संलिप्त नहीं था।
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