नवाज शरीफ को अयोग्य करार देने की अर्जी खारिज
पाकिस्तान की संसद के स्पीकर ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार देने की मांग गुरुवार को खारिज कर दी। एक अर्जी दाखिल कर शरीफ को इस आरोप में अयोग्य करार देने की मांग की गई थी कि उन्होंने सरकार...
पाकिस्तान की संसद के स्पीकर ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार देने की मांग गुरुवार को खारिज कर दी। एक अर्जी दाखिल कर शरीफ को इस आरोप में अयोग्य करार देने की मांग की गई थी कि उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शन खत्म करने के लिए सेना से मदद मांगने के बारे में नेशनल असेंबली से झूठ बोला था।
स्पीकर अयाज सादिक ने अर्जी खारिज कर दी और इस मामले को फैसले के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर और तथ्यात्मक तौर पर आधारहीन होने की वजह से संविधान के अनुच्छेद 63 (2) के तहत अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा, मैं इस अर्जी को पाकिस्तान चुनाव आयोग के पास भेजने से इनकार करता हूं।
वकील अजहर सिदि्दकी ने संविधान के अनुच्छेद 63 (2) के तहत अर्जी दाखिल कर शरीफ को पद से हटाने की मांग की थी। अर्जी में अजहर ने आरोप लगाया था कि शरीफ ने इमरान खान और मौलाना ताहिरूल कादरी की अगुवाई में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए थलसेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ से अनुरोध करने के बारे में संसद को गुमराह किया था।