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एच-1बी वीजा धारक के जीवनसाथी को मिलेगी अमेरिका में काम करने की अनुमति

अमेरिका ने 26 मई से एच-1बी वीजा धारक के जीवनसाथी को काम करने की मंजूरी प्रदान करने का फैसला किया है। इससे हजारों भारतीयों को फायदा हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत एच-1बी वीजा धारक जिनमें काफी संख्या...

एच-1बी वीजा धारक के जीवनसाथी को मिलेगी अमेरिका में काम करने की अनुमति
एजेंसीWed, 25 Feb 2015 03:04 PM
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अमेरिका ने 26 मई से एच-1बी वीजा धारक के जीवनसाथी को काम करने की मंजूरी प्रदान करने का फैसला किया है। इससे हजारों भारतीयों को फायदा हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत एच-1बी वीजा धारक जिनमें काफी संख्या में भारतीय शामिल हैं, उनके जीवनसाथी (पति, पत्नी) को काम करने की अनुमति नहीं है।

अमेरिकी नागरिक एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) 26 मई से एच-1बी धारकों के पति-पत्नी के आवेदन प्राप्त करना शुरू करेगा। यूएससीआईएस द्वारा फार्म 1-765 को मंजूरी प्रदान करने पर एच-4 निर्भर पति-पत्नी रोजगार प्रमाणन कार्ड प्राप्त कर सकेंगे और वे अमेरिका में काम करना शुरू कर सकते हैं। यूएससीआईएस का अनुमान है कि इस नियम के तहत पहले साल 1,79,600 लोग आवेदन कर सकते हैं और बाद के वर्षों में 55,000 सालाना आवेदन आएंगे। इस पहल का भारतीय अमेरिकी समुदाय ने स्वागत किया है।

दक्षिण एशियाई अमेरिकियों की एक संस्था साल्ट (साउथ एशियन अमेरिकनस लीडिंग टुगेदर) ने एक बयान में अमेरिका सरकार की इस पहल का स्वागत किया है।

 

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