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बिना अनुमति के विज्ञापन करने पर लगा जुर्माना

नगर निगम ने बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने वालीं संस्थाओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को निगम ने ऐसी तीन संस्थाओं पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस भेजा है। साथ ही चेतावनी दी है कि तीन...

बिना अनुमति के विज्ञापन करने पर लगा जुर्माना
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 21 Jan 2017 01:40 AM
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नगर निगम ने बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने वालीं संस्थाओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को निगम ने ऐसी तीन संस्थाओं पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस भेजा है। साथ ही चेतावनी दी है कि तीन दिन में जुर्माना नहीं भरा गया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

शहर को स्वच्छ बनाने के लिए शहर में विविध आयोजन किये जा रहे हैं। नगर निगम वाल पेटिंग, नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इसके उलट कुछ कोचिंग संस्थानों के साथ ही कई अन्य संस्थाएं भी विज्ञापन प्रसारित करने के चक्कर में स्वच्छता अभियान को आघात पहुंचा रहे हैं।

पिछले दिनों से सोशल मीडिया में फोटो व वीडियो के माध्यम से मिल रहीं शिकायतों को देखते हुए शुक्रवार को नगर निगम ने अभियान चलाया। इस दौरान तीन संस्थाओं पर बिना अनुमति लिए शहर के कई इलाकों में विज्ञापन लगाने पर कार्रवाई की।

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निमग की सीमा में आने वालीं सभी सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति, दीवार, पटरी, सड़क, डिवाइडर, चौराहा, बिजली व टेलीफोन खम्भे पर यदि बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर व वॉल पेंटिंग आदि माध्यमों से विज्ञापन किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन संस्थाओं को नोटिस दी गयी है, यदि वह निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही रिकवरी के लिए कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी।

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