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आंदोलनकारियों को नौकरियों में आरक्षण को एक्ट

सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने के लिए एक्ट बनाने पर मुहर लगा दी है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं खत्म करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को...

आंदोलनकारियों को नौकरियों में आरक्षण को एक्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 30 Jul 2015 11:03 PM
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सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने के लिए एक्ट बनाने पर मुहर लगा दी है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं खत्म करने का निर्णय लिया है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में चुड़ियाला (भगवानपुर) में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया। दोपहर 2:20 बजे से शाम 6:45 तक चली कैबिनेट में सरकार ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव एन रवि शंकर ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में अब बाधा नहीं आएगी। सरकार ने इसके लिए एक्ट बनाने का निर्णय लिया। सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिलेगा।

उधर, अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार सिर्फ सरकारी बंगला उपलब्ध कराएगी। उन्हें दी जाने वाली अन्य सभी सुविधाएं अब खत्म कर दी हैं। पूर्व सीएम की सुविधाओं को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल थी।

खास बातें
10,855 हैं चिन्हित आंदोलनकारी
357 को हैं पेंशन सुविधा
527 हैं सरकारी नौकरियों में तैनात

प्रमुख फैसले
रानीखेत को बी टू श्रेणी का दर्जा
नैनबाग व कालसी में उप कोषागार खुलेंगे
कृषि मंडी परिषद के ढांचे में 77 पद बढ़ाएं
युवा कल्याण राजपत्रित अधिकारी की सेवा नियमावली मंजूर
उधम सिंह कांबोज के नाम से मिलेगी छात्रवृत्ति, एक करोड़ का कारपस फंड
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कल्याण कोष की स्थापना
सचिवालय में माह के अंतिम शनिवार अवकाश रहेगा
भगवानपुर से बिहारीगढ़ तक लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग लगाने को चिन्हित
भगवानपुर में डे्रनेज सुविधा सिडकुल  कराएगा उपलब्ध
उत्तराखंड फिल्म नीति को मंजूरी
वन रैंक वन पेंशन दिलाने को केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव
टीचर्स कालोनी गोविंदगढ़ में काबिज लोगों को फ्री होल्ड की सुविधा
सस्ता भोजन उपलब्ध कराने को दून में खुलेगी एक दुकान
शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र में समायोजन को मांगेंगे केंद्र से रियायत

 

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