आंदोलनकारियों को नौकरियों में आरक्षण को एक्ट
सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने के लिए एक्ट बनाने पर मुहर लगा दी है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं खत्म करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को...
सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने के लिए एक्ट बनाने पर मुहर लगा दी है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं खत्म करने का निर्णय लिया है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में चुड़ियाला (भगवानपुर) में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया। दोपहर 2:20 बजे से शाम 6:45 तक चली कैबिनेट में सरकार ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव एन रवि शंकर ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में अब बाधा नहीं आएगी। सरकार ने इसके लिए एक्ट बनाने का निर्णय लिया। सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिलेगा।
उधर, अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार सिर्फ सरकारी बंगला उपलब्ध कराएगी। उन्हें दी जाने वाली अन्य सभी सुविधाएं अब खत्म कर दी हैं। पूर्व सीएम की सुविधाओं को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल थी।
खास बातें
10,855 हैं चिन्हित आंदोलनकारी
357 को हैं पेंशन सुविधा
527 हैं सरकारी नौकरियों में तैनात
प्रमुख फैसले
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